प्रिंस मर्डर केस : सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत देने से किया इंकार
By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: July 20, 2018 12:46 PM2018-07-20T12:46:02+5:302018-07-20T12:46:02+5:30
गुरुग्राम में चर्चित प्रिंस मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को राहत देने से मना कर दिया है।
नई दिल्ली, 20 जुलाई: गुरुग्राम में चर्चित प्रिंस मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को राहत देने से मना कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग की तरफ से डाली गई डिफॉल्ट बेल की याचिका को खारिज कर दी है।
खबर के अनुसार आरोपी नाबालिग के वकील ने कोर्ट में कहा था कि तय समय (60 दिन) में आरोपपत्र दाखिल नहीं हुआ इसलिए उसे जमानत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इंकार कर दिया है। कोर्ट ने इस पर कहा है कि ये हत्या का मामला है और इसमें उम्रकैद हो सकती है लिहाजा आरोपत्र 90 दिनों के भीतर भी दायर किया जा सकता है।
इससे पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को डिफॉल्ट बेल देने से पहले ही इंकार कर दिया था। इसके बाद आरोपी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा है।
Gurugram school child death case: Supreme Court today dismissed the application filed by the father of the accused. SC said Punjab and Haryana High Court's order dismissing his bail plea was correct.
— ANI (@ANI) July 20, 2018
जानें क्या है मामला
2017 दिसंबर में गुरुग्राम के एक स्कूल के बाथरूम में कक्षा दूसरी के छात्र प्रिंस की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पहले स्कूल के कंडक्टर को हत्या का आरोपी बनाया और उसे गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद इससे प्रिंस का परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी।सीबीआई जांच में सामने आया कि बच्चे की हत्या स्कूल में ही पढ़ने वाले कक्षा 11वीं के छात्र ने की थी। जांच में सामने आया कि छात्र ने परीक्षा पोस्टपोन कराने के लिए प्रिंस की हत्या की थी। इस मामले ने हर किसी को सख्ते में डाल दिया था।