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सोनडीहा दुष्‍कर्म केसः डॉक्टर की पत्नी और नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, नौ अभियुक्त दोषी करार, 12 मार्च को सजा...

By एस पी सिन्हा | Updated: March 10, 2021 19:58 IST

बिहार में गया जिले के गुरारु और कोंच थाना क्षेत्र के बीच सोनडीहा गांव में 15 लुटेरों के दल ने डॉक्टर के परिवार को रास्ते में रोककर उनकी पत्नी और बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया था।

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ठळक मुद्देनिजी क्लीनिक चलाने वाले एक डॉक्टर को पेड़ से बांध दिया था।दो नाबालिग अभियुक्‍तों का ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट मेें चल रहा है।कोर्ट ने धारा 356 डी, 395 भादवि और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत सभी को दोषी करार दिया।

पटनाः बिहार में गया जिले के गुरारू और कोंच थाना क्षेत्र के बीच सोनडीहा गांव के पास ग्रामीण डॉक्टर की पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के चर्चित मामले में गया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज नीरज कुमार ने नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।

इन सभी को 12 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। हालांकि सबूत के अभाव में चार अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया है, जबकि दो नाबालिग का ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। इस तरह से करीब तीन वर्ष पूर्व मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्‍कर्म करने वालों को सजा मिलने की घड़ी नजदीक आ गई है। सोनडीहा गांव के समीप 13 जून 2018 को मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्‍कर्म किया गया था।

उस जघन्‍य घटना ने लोगों के रोंगटे खडे कर दिए थे, पुलिस के समक्ष चुनौती थी। वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए पुलिस ने वहशियों को अंजाम तक पहुंचाया है। घटना में शामिल नौ आरोपितों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। घटना उस वक्त घटी थी, जब रात में पत्‍नी एवं बेटी को बाइक पर लेकर ग्रामीण डॉक्टर गुरारू स्थित अपनी दुकान से घर जा रहे थे।

सोनडीहा गांव के पास छह-सात अपराधी टॉर्च एवं बंदूक लिये हुए थे। उन लोगों ने बाइक रोककर उसे गड्ढे में धकेल दिया और हथियार का भय दिखाकर सभी को खेत के अंदर ले गए। अपराधियों ने पति का हाथ पैर बांध दिया और उसके सामने ही उसकी पत्नी और बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के सामने आने के बाद बिहार में बवाल मच गया था।

अदालत ने सुन्वाई के दौरान अभियुक्त दीपक कुमार, गौरव कुमार, शिवम कुमार और बबलू उर्फ पिंटू पासवान को रिहा कर दिया गया। इस मामले में आठ अभियुक्त पहले से जेल में हैं, जबकि बाहर रहे पांच में एक को गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट ने धारा 356 डी, 395 भादवि और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत सभी को दोषी करार दिया।

पॉस्को कोर्ट ने जिन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है, उनमें नवलेश पासवान, निर्भय पासवान, रामू पासवान, उमेश पासवान, रमेश पासवान, श्रवण पासवान, भोला पासवान, उपेंद्र पासवान, प्रकाश पासवान शामिल हैं। इन सभी को 12 मार्च के दिन सजा सुनाई जाएगी।

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