चिन्मयानंद की जमानत की अर्जी को कोर्ट ने किया नामंजूर, बिताने होंगे अभी और वक्त जेल में

By भाषा | Updated: September 24, 2019 16:51 IST2019-09-24T16:51:06+5:302019-09-24T16:51:06+5:30

शाहजहांपुर यौन शोषण मामला: कोर्ट ने बीजेपी नेता से रंगदारी मांगने के मामले में तीन आरोपियों- संजय, सचिन और विक्रम की जमानत याचिका भी नामंजूर कर दी। एसआईटी सूत्रों ने बताया कि विशेष जांच दल ने तीनों युवकों में से दो को 95 घंटे के लिए रिमांड पर लिया था।

Shahjahanpur Rape case UP court rejects Swami Chinmayanand's bail | चिन्मयानंद की जमानत की अर्जी को कोर्ट ने किया नामंजूर, बिताने होंगे अभी और वक्त जेल में

चिन्मयानंद की जमानत की अर्जी को कोर्ट ने किया नामंजूर, बिताने होंगे अभी और वक्त जेल में

Highlights24 अगस्त को एक वीडियो के जरिए पीड़ित छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर रेप के आरोप लगाए थे।यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी चिन्मयानंद को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज है।

शाहजहांपुर यौन शोषण मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद की जमानत की अर्जी नामंजूर कर दी है। चिन्मयानंद को विशेष जांच दल ने विधि की एक छात्रा द्वारा बलात्कार का आरोप लगाए जाने के बाद गिरफ्तार किया था। उनके वकील ओम सिंह ने मंगलवार को बताया कि चिन्मयानंद की जमानत याचिका को अदालत ने यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि यह अर्जी सत्र अदालत में लगाई जानी चाहिए।

अदालत ने भाजपा नेता से रंगदारी मांगने के मामले में तीन आरोपियों- संजय, सचिन और विक्रम की जमानत याचिका भी नामंजूर कर दी। एसआईटी सूत्रों ने बताया कि विशेष जांच दल ने तीनों युवकों में से दो को 95 घंटे के लिए रिमांड पर लिया था।

एसआईटी इन दोनों युवकों को रंगदारी की मांग में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन की बरामदगी वाली जगह पर ले जाना चाहती थी । दोनों युवकों ने एसआईटी को बताया कि उन्होंने फोन को राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी के पास फेंक दिया था। इसी फोन से रंगदारी की मांग की गई थी।

सूत्रों ने बताया की एसआईटी ने ओम सिंह के मोबाइल फोन की भी पड़ताल की जिस पर रंगदारी की रकम मांगने के लिए मैसेज दिया गया था। चिन्मयानंद को सोमवार को लखनऊ के एसजीपीजीआई में एंजियोग्राफी के लिए भर्ती कराया गया था। 

24 अगस्त को एक वीडियो के जरिए पीड़ित छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर रेप के आरोप लगाए थे। यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी चिन्मयानंद को विशेष जांच दल की एक टीम ने 20 सितंबर की सुबह उनके आवास से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

Web Title: Shahjahanpur Rape case UP court rejects Swami Chinmayanand's bail

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