महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में राजद नेता समेत 5 को सात-सात साल की सजा

By एस पी सिन्हा | Published: November 30, 2018 06:01 PM2018-11-30T18:01:42+5:302018-11-30T18:01:42+5:30

इसी साल 20 अगस्त को बिहियां में एक युवक की मौत के बाद शक के आधार पर एक महिला को निर्वस्त्र कर बाजार में घुमाया गया था और उसके साथ मारपीट भी की गई थी.

RJD leader including 5-seven-year sentence for discharging woman | महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में राजद नेता समेत 5 को सात-सात साल की सजा

महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में राजद नेता समेत 5 को सात-सात साल की सजा

बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया बाजार में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के साथ आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने के मामले में दोषी करार दिए गए सभी आरोपितों को सजा सुना दी गई.

पीडि़त महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में राजद नेता किशोरी यादव समेत पांच दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई जबकि 15 को 2 साल की सजा दी गई है. कोर्ट ने 28 नवंबर को सभी 20 आरोपियों को दोषी करार दिया था. इनमें से पांच को महिला से बदसलूकी करने और 15 आरोपियों को दंगा फैलाने और मारपीट का दोषी माना गया था.

प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र द्विवेदी की कोर्ट ने यह सजा सुनाई. इनमें एक आरोपी जुवेनाइल था और एक फरार चल रहा है. साथ ही अदालत ने सभी आरोपितों को दो-दो हजार रु पए का अर्थदंड भी लगाया है. मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत तीन माह और आठ दिनों बाद अदालत का यह फैसला आया है.

उल्लेखनीय है कि इसी साल 20 अगस्त को बिहियां में एक युवक की मौत के बाद शक के आधार पर एक महिला को निर्वस्त्र कर बाजार में घुमाया गया था और उसके साथ मारपीट भी की गई थी. मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी लोगों की झड़प हुई थी.

Web Title: RJD leader including 5-seven-year sentence for discharging woman

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