ढाई साल की बच्ची के साथ रेप के बाद गला दबाकर हत्या, शरीर पर काटने के 11 निशान थे, दोषी को मौत की सजा सुनाई
By भाषा | Updated: March 1, 2022 15:23 IST2022-03-01T15:22:11+5:302022-03-01T15:23:51+5:30
जज ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ आरोपी संजय बबन काटकर को पॉक्सो की धारा-6 तहत दंडनीय अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई है और उसे फांसी दी जाए।’’

संजय बबन काटकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप तय लगाए गए थे।
पुणेः महाराष्ट्र के पुणे जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने ढाई साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के दोषी को मौत की सजा सुनाई है। पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के प्रमुख जिला जज संजय देशमुख ने सोमवार की शाम संजय बबन काटकर (38) को दोषी ठहराया।
लोक अभियोजक विलास पथारे के अनुसार, दोषी ने 15 फरवरी 2021 को बच्ची का अपहरण किया था। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बच्ची के शरीर पर काटने के 11 निशान थे। संजय बबन काटकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप तय लगाए गए थे।
जज ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ आरोपी संजय बबन काटकर को पॉक्सो की धारा-6 तहत दंडनीय अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई है और उसे फांसी दी जाए।’’ अभियोजक ने बताया कि मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में की गई थी और एक साल के अंदर बबन को दोषी ठहराया गया। उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए और विस्तृत सबूतों के आधार फैसला किया।
नोएडा से 16 वर्षीय किशोरी लापता, पिता ने दर्ज कराई प्राथमिकी
गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा सेक्टर-49 थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी गत दो दिन से लापता है और पिता ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
नोएडा सेक्टर-49 थाना के थानाध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की है, कि उनकी 16 वर्षीय बेटी को उनके पड़ोस में रहने वाला एक युवक कथित तौर पर बहला फुसला कर ले गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।