Pune CA Death Case: बिना लाइसेंस के चल रहा था ईवाई का पुणे ऑफिस?, श्रम विभाग अधिकारी ने कहा-मानदंडों का उल्लंघन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 25, 2024 14:46 IST2024-09-25T14:46:03+5:302024-09-25T14:46:47+5:30

Pune CA Death Case: चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अन्ना सेबेस्टियन पेरायिल की मौत के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर महाराष्ट्र श्रम विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को यहां ईवाई कार्यालय का निरीक्षण किया।

Pune CA Death Case Work Pressure Mental Stress Anna Sebastian Perayil Ernst & Young EY Pune operating since 2007 without required permits reveal authorities | Pune CA Death Case: बिना लाइसेंस के चल रहा था ईवाई का पुणे ऑफिस?, श्रम विभाग अधिकारी ने कहा-मानदंडों का उल्लंघन

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Highlights स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है।जुलाई में कथित तौर पर काम के तनाव के कारण मौत हो गई थी।सेबेस्टियन की मौत के मामले की जांच की जा रही है।

Pune CA Death Case: ‘अर्न्स्ट एंड यंग’ (ईवाई) का पुणे कार्यालय 2007 से दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना काम कर रहा था। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। ईवाई का पुणे कार्यालय एक महिला सीए की मौत के बाद चर्चा में आया था। महाराष्ट्र श्रम विभाग के अधिकारी ने कहा कि यह मानदंडों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि फर्म को नोटिस जारी किया जाएगा और उसके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम कर्मचारियों की भलाई सहित सभी प्रकार के व्यावसायिक संचालन को नियंत्रित करता है और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अन्ना सेबेस्टियन पेरायिल की मौत के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर महाराष्ट्र श्रम विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को यहां ईवाई कार्यालय का निरीक्षण किया। 26 वर्षीय महिला की पुणे में फर्म में शामिल होने के चार महीने बाद जुलाई में कथित तौर पर काम के तनाव के कारण मौत हो गई थी।

उसकी मौत के बाद, सेबेस्टियन की मां ने ईवाई इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि काम के बोझ और काम के बढ़े हुए घंटों की वजह से उनकी बेटी पर बुरा असर पड़ रहा था। कंपनी ने आरोपों से इनकार किया है। अतिरिक्त श्रम आयुक्त शैलेंद्र पोल ने बुधवार को कहा कि ईवाई के कार्यालय का निरीक्षण दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी, मातृत्व लाभ, मजदूरी के भुगतान और ओवरटाइम मजदूरी से संबंधित आठ से नौ कानूनी प्रावधानों के तहत किया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘निरीक्षण के दौरान, यह बात सामने आई कि ईवाई पुणे कार्यालय ने 2007 में काम शुरू करने के बाद से दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था।’’ पोल ने कहा कि दुकान अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त न करना स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारे दुकान निरीक्षक द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।’’ केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में कहा था कि सेबेस्टियन की मौत के मामले की जांच की जा रही है।

Web Title: Pune CA Death Case Work Pressure Mental Stress Anna Sebastian Perayil Ernst & Young EY Pune operating since 2007 without required permits reveal authorities

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