POCSO Act: पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में जारी हुआ वारंट, नाबालिग के साथ दुष्कर्म और यौन शोषण का आरोप, जानिए

By एस पी सिन्हा | Updated: July 9, 2024 16:36 IST2024-07-09T16:35:54+5:302024-07-09T16:36:44+5:30

POCSO Act: 24 जून को वारंट भी निर्गत हो गया था। इसके बाद भी आरोपी पूर्व मंत्री 6 जुलाई को कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए।

POCSO Act ex minister vrishan-patel rape case muzaffarpur warrent issued accused rape sexual exploitation minor job police  | POCSO Act: पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में जारी हुआ वारंट, नाबालिग के साथ दुष्कर्म और यौन शोषण का आरोप, जानिए

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Highlights31 अगस्त को उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।पॉक्सो की धारा- 4, 6 के तहत मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है।12 जून को ही कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया था लेकिन वृषिण पटेल नहीं पहुंचे।

पटनाः बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ मुजफ्फरपुर के एक कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और दो साल तक लगातार यौन शोषण करने को लेकर जमानती वारंट जारी किया है। पीड़िता ने कोर्ट में शिकायत पत्र दायर किया था, इसके बाद विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी है। शिकायत केस की सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे, लिहाजा कोर्ट ने वारंट जारी किया है। बताया जाता है कि 24 जून को वारंट भी निर्गत हो गया था। इसके बाद भी आरोपी पूर्व मंत्री 6 जुलाई को कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए।

लिहाजा दूसरा गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 31 अगस्त को उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। पीड़िता के वकील ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि अगर वे 31 अगस्त को हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जायेगा। पूर्व मंत्री के खिलाफ धारा- 323, 341, 354बी, 3070, 420, 376, 504 और पॉक्सो की धारा- 4, 6 के तहत मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। नाबालिग लड़की के शिकायत मामले में कोर्ट ने तथ्यों को देखने और गवाहों की सुनने के बाद वृषिण पटेल को हाजिर होने को कहा था।

पिछले 12 जून को ही उन्हें कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया था लेकिन वृषिण पटेल नहीं पहुंचे। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। इस मुकदमे को लेकर पीड़िता की वकील ऋचा स्मृति ने बताया कि वृषिण पटेल ने दो साल तक मुजफ्फरपुर की एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया।

उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता रहा। बाद में पीड़िता के हाथ वह वीडियो फुटेज लग गया। वह वीडियो फुटेज के साथ पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज करने गई, लेकिन आरोपी बहुत रसूखदार है लिहाजा पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। ऐसे में 2023 में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो अदालत में नाबालिग लड़की ने कम्प्लेन दायर किया था।

जिसमें पूर्व मंत्री के खिलाफ पटना ले जाकर दुष्कर्म और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया गया था। लड़की की शिकायत पर विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की।पीड़िता का आरोप है कि वृषिण पटेल लगातार 2 वर्षों तक शारीरिक शोषण करते रहे। अभियुक्त पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और विधायक रह चुके हैं।

Web Title: POCSO Act ex minister vrishan-patel rape case muzaffarpur warrent issued accused rape sexual exploitation minor job police 

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