नवादा रेप केस मामले में पटना कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव को दोषी करार किया गया है। जिसकी सजा का ऐलान 21 दिसंबर को किया जाएगा। बता दें कि नाबालिग से रेप का ये केस 2016 में हुआ था। पटना सिविल कोर्ट ने मामले में कहा है कि हम अधिक और जांच करके 21 को सजा का ऐलान कर देंगे। कोर्ट ने राजबल्लभ यादव के साथ सभी आरोपी को दोषी करार दिया है।
बता दें कि इस केस में लालू यादव के करीबी और आरजेडी के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव के अलावा संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय कुमार, राधा देवी, राधा की बेटी सुलेखा देवी, छोटी उर्फ अर्पिता और टिशु कुमार अभियुक्त बनाए गए थे।
नवादा रेप केस मामला
2016 में नालंदा की एक नाबालिग लड़की को नवादा ले जाकर रेप किया गया था। रेप की ये घटना नवादा में राजबल्लभ यादव के चार मंजिला मकान में हुई थी। इसके बाद बिहारशरीफ महिला थाने में दुष्कर्म की प्राथमिकी 9 फरवरी 2016 को दर्ज हुई थी। पीड़िता ने इसका आरोप विधायक राजबल्लभ यादव पर लगाया। इस मामले में राजबल्लभ यादव जेल में हैं।
बिहार पुलिस ने मामले में आरोप पत्र 20 अप्रैल 2016 को दायर किया था जबकि अदालत ने संज्ञान 22 अप्रैल 2016 को लिया था। अदालत ने आरोपितों के खिलाफ 6 सितंबर 2016 को आरोप गठित किए थे। बिहारशरीफ कोर्ट में गवाही 15 सितंबर 2016 को शुरू हुई थी और बहस भी पूरी हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले में आदेश और एमपी-एमएलए कोर्ट के गठन के बाद सारे रिकॉर्ड ट्रायल के लिए पटना में विशेष कोर्ट को भेज दिए गए थे।