पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार में औरंगाबाद के डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि अतिक्रमण हटाने के मामलें में गड़बड़ी करने वाले ओबरा के सीओ और खुदवा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर 48 घंटों में गिरफ्तार किया जाए।
हाईकोर्ट में न्यायाधीश मोहित शाह ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए डीएम और एसपी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ, तो औरंगाबाद के डीएम और एसपी को भी कस्टडी में लिया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने औरंगाबाद के डीएम और एसपी को यह निर्देश दिया है। यह कार्रवाई जिले के ओबरा अंचल के सीओ और खुदवा थाना के थानेदार के खिलाफ किया जाना है। सीओ और थानेदार पर अतिक्रमण हटाने के मामले पर गड़बड़ी करने का आरोप है। कोर्ट ने इन अधिकारियो को कार्रवाई कर अगली सुनवाई में फिर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने औरंगाबाद के डीएम और एसपी को अतिक्रमण हटाने के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट में तलब किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान औरंगाबाद के एसपी और डीएम जज के सामने उपस्थित थे। अधिवक्ता ने बताया कि खुदवा थानाध्यक्ष एक महिला को सहयोग देकर जिनके भूमि पर अतिक्रमण था।
इतना ही नहीं थाना प्रभारी ने परिवार के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट के तहत औरंगाबाद सिविल कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया है, साथ ही जिनकी भूमि है, उन्हें भी तरह-तरह से धमका रहे हैं। इस मामले में सीओ की भूमिका भी संदिग्ध है। हाईकोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2022 को करेगा।