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पश्चिम वर्धमानः प्रोफेसर के खिलाफ बांग्लादेशी छात्रा ने दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, बंगाल महिला आयोग ने संज्ञान लिया, जानें क्या है मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 16, 2023 12:43 IST

Paschim Bardhaman: आयोग की अध्यक्ष लीना गंगोपाध्याय ने बताया कि निकाय ने शनिवार को आसनसोल के पास छात्रावास में रहने वाली शिकायतकर्ता समेत सभी संबंधित पक्षों से बात की।

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ठळक मुद्देएसएमएस के माध्यम से जान से मारने की कथित धमकी दिया जाना भी शामिल है।आरोपी ने एक निजी अस्पताल में केबिन में बलात्कार किया थाआरोपी को गिरफ्तार किया गया और फिर जमानत मिल गई।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल महिला आयोग ने सोमवार को कहा कि उसने पश्चिम वर्धमान जिले में एक प्रोफेसर के खिलाफ एक बांग्लादेशी छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप का संज्ञान लिया है। छात्रा ने प्रोफेसर पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। अगर पुलिस जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो आयोग उचित कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

आयोग की अध्यक्ष लीना गंगोपाध्याय ने बताया कि निकाय ने शनिवार को आसनसोल के पास छात्रावास में रहने वाली शिकायतकर्ता समेत सभी संबंधित पक्षों से बात की। आयोग के सदस्यों ने पुलिस से सिफारिश की कि छात्रा की शिकायत में उल्लिखित सभी बिंदुओं की जांच की जाए, जिसमें आरोपी द्वारा एसएमएस के माध्यम से उसे जान से मारने की कथित धमकी दिया जाना भी शामिल है।

गंगोपाध्याय ने कहा कि आयोग को स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही छात्रा से शिकायत मिली थी कि आरोपी ने एक निजी अस्पताल में उसके केबिन में उससे बलात्कार किया था, जहां रिश्तों में खटास आने के कारण “आत्महत्या के प्रयास” के बाद उसे भर्ती कराया गया था।

गंगोपाध्याय ने कहा, “हमारे सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से छात्रा से मुलाकात की, इसके अलावा मैंने उससे फोन पर बातचीत कर उसकी बात सुनी।” गंगोपाध्याय ने कहा, “छात्रा ने हमें बताया है कि जब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो उसे कथित रूप से एसएमएस के माध्यम से प्रोफेसर की ओर से धमकी मिली।

हमें पता है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया और फिर जमानत मिल गई। हम न्यायिक प्रक्रिया के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस शिकायतों की जांच करे। अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो आरोपी को कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए।” 

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