निर्भया केस पर कल होगी सुनवाई, कोर्ट में रो पड़ीं निर्भया की मां, कहा- 'इंसाफ के लिए भटक रही हूं, प्लीज डेथ वारंट दीजिए'

By पल्लवी कुमारी | Updated: February 12, 2020 15:38 IST2020-02-12T15:38:41+5:302020-02-12T15:38:41+5:30

Nirbhaya Gangrape: साल 2012 के 16 दिसंबर को एक चलती बस में निर्भया (बदला हुआ नाम) के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ था। आरोपियों ने पीड़िता के साथ ना सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसे बेहद चोटें भी पहुंचाई थी। जिसकी वजह से निर्भया की मौत हो गई।

Nirbhaya's mother breaks down in Court during hearing says I am wandering to get justice | निर्भया केस पर कल होगी सुनवाई, कोर्ट में रो पड़ीं निर्भया की मां, कहा- 'इंसाफ के लिए भटक रही हूं, प्लीज डेथ वारंट दीजिए'

तस्वीर स्त्रोत्र- ANI ट्विटर हैंडल

Highlightsदिल्ली की कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता को कानूनी मदद देने की पेशकश की, जिसने कहा था कि उसके पास वकील नहीं है। निर्भया गैंगरेप: डेथ वारंट पर अब गुरुवार को सुनवाई होगी। 

निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में दिल्ली की एक कोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्भया की मां आशा देवी रोने लगी। सुनवाई के दौरान आशा देवी ने कहा, ''अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैं यहां-वहां भटक रही हूं। फांसी में देरी की वजह से दोषी अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अदालत को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है। प्लीज उन्हे डेथ वारंट दीजिए। मैं भी इंसान हूं। सात साल हो गए हैं।'' सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्भया के परिजनों ने पटियाला हाउस कोर्ट में नया डेथ वारंट जारी करने की अपील की थी।

इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता के पिता को कड़ी फटकार भी लगाई है। पवन गुप्ता के वकील एपी सिंह ने पैरवी से मना कर दिया। उनकी जगह कोई और वकील आज कोर्ट नहीं पहुंचा था। डेथ वारंट पर अब गुरुवार को सुनवाई होगी। डीएलएसए ने पवन के पिता को वकील चुनने के लिए अपने पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की एक सूची उपलब्ध कराई है।

दिल्ली की कोर्ट ने निभर्या के चार दोषियों के खिलाफ फिर से डेथ वारंट जारी करने के अनुरोध वाली याचिकाओं की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित की है। कोर्ट ने सुनवाई में कहा है कि कोई भभी दोषी अपनी अंतिम सांस तक कानूनी सहायता पाने का हकदार है। 

Web Title: Nirbhaya's mother breaks down in Court during hearing says I am wandering to get justice

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