निर्भया: दोषी विनय शर्मा ने तिहाड़ जेल पर लगाए गंभीर आरोप, सुनवाई के दौरान SC में वकील ने कहा- इंसाफ के लिए हम कहां जाएं?
By पल्लवी कुमारी | Updated: February 13, 2020 12:43 IST2020-02-13T12:43:45+5:302020-02-13T12:43:45+5:30
Nirbhaya Gangrape: 2012 के 16 दिसंबर को एक चलती बस में निर्भया (बदला हुआ नाम) के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ था। जिसकी वजह से निर्भया की मौत हो गई।

निर्भया: दोषी विनय शर्मा ने तिहाड़ जेल पर लगाए गंभीर आरोप, सुनवाई के दौरान SC में वकील ने कहा- इंसाफ के लिए हम कहां जाएं?
निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी विनय शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान दोषी विनय शर्मा के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में तिहाड़ जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा वहां विनय को अवैध रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वकील एपी सिंह ने कहा, 'विनय शर्मा को अवैध कारावास में रखा गया था। उसे तिहाड़ जेल में जेल प्रशासन में द्वारा अवैध रूप से प्रताड़ित किया रहा है। मैं केवल इंसाफ मांगने के लिए यहां हूं, मैं आखिर इंसाफ के लिए कहां जा सकता हूं? यही कारण है कि मैं इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दे रहा हूं।'
निर्भया केस में दोषी विनय शर्मा के वकील ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल और दिल्ली के गृहमंत्री ने दया याचिका रद्द करने के सुझाव पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
'Vinay Sharma was kept in illegal confinement. He was illegally tortured in Tihar jail prison. I am here only to seek justice, where can I go for justice? That is why I am pleading here before this SC for justice,' lawyer AP Singh told the Supreme Court. #NirbhayaCasehttps://t.co/JCi3drcqur
— ANI (@ANI) February 13, 2020
सुनवाई के पहले निर्भया की मां आशा देवी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, हम तो हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर जाते है लेकिन एक निराशा के साथ घर लौटते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है तो मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे हक में आज एकअच्छा फैसला आएगा।
विनय शर्मा के वकील ने राष्ट्रपति द्वारा खारिज दया याचिका के खिलाफ याचिका दायर की है। विनय शर्मा ने अपने वकील ए पी सिंह के माध्यम से याचिका में मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक फरवरी को विनय की दया याचिका खारिज कर दी थी।
अलग-अलग फांसी देने की केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई
निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की केंद्र की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों से कल तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवाब आने के बाद कल (14 फरवरी) को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले के दोषियों से कहा कि वे अलग-अलग फांसी देने की केन्द्र की याचिका पर शुक्रवार तक जवाब दाखिल करें।