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Breaking: निर्भया के दोषियों से सुप्रीम कोर्ट ने कल तक मांगा जवाब, अलग-अलग फांसी देने की केंद्र की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई

By पल्लवी कुमारी | Updated: February 13, 2020 11:32 IST

Nirbhaya Gangrape: साल 2012 के 16 दिसंबर को एक चलती बस में निर्भया (बदला हुआ नाम) के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ था। जिसकी वजह से निर्भया की मौत हो गई थी।

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ठळक मुद्देनिर्भया गैंगरेप केस में दोषी विनय शर्मा की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है।  सुप्रीम कोर्ट के अलावा निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी पर दिल्ली की कोर्ट में भी सुनवाई है।

निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की केंद्र की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों से कल तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवाब आने के बाद कल (14 फरवरी) को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले के दोषियों से कहा कि वे अलग-अलग फांसी देने की केन्द्र की याचिका पर शुक्रवार तक जवाब दाखिल करें। निर्भया गैंगरेप केस में दोषी विनय शर्मा की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है।  

विनय शर्मा के वकील ने राष्ट्रपति द्वारा खारिज दया याचिका के खिलाफ याचिका दायर की है। विनय शर्मा ने अपने वकील ए पी सिंह के माध्यम से याचिका में मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक फरवरी को विनय की दया याचिका खारिज कर दी थी। 

नया डेथ वारंट जारी करने पर दिल्ली कोर्ट में आज सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के अलावा निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी पर दिल्ली की कोर्ट में भी सुनवाई है। नया डेथ वारंट जारी करने के लिए पीड़िता के माता-पिता और दिल्ली सरकार ने निचली अदालत का रुख किया था। कोर्ट में (12 फरवरी) को इस मामले में सुनवाई हुई थी। जिसे आज के (13 फरवरी) लिए लंबित किया गया था।

पीड़िता की मां आशा देवी मामले के चार दोषियों के लिए ताजा ‘मौत के वारंट’ की मांग निचली अदालत से करते हुए बुधवार को रो पड़ीं और बाद में अदालत परिसर में ही धरने पर बैठ गईं। न्यायाधीश द्वारा चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता को वकील मुहैया कराए जाने के बाद आशा देवी ने कहा, ‘‘मेरे भी कुछ अधिकार हैं।’’ गुप्ता के पिता ने अदालत से अनुरोध किया था कि फिलहाल उनके बेटे के पास कोई वकील नहीं है, इसपर न्यायाधीश ने उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) से एक वकील मुहैया कराया।

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