लाइव न्यूज़ :

चार वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म, दोषी 14 वर्षीय किशोर को माफी नहीं, न्यायाधीश ने दी ये सजा, जानें सबकुछ

By एस पी सिन्हा | Updated: November 27, 2021 20:36 IST

किशोर न्याय परिषद की सदस्या उषा कुमारी ने बताया कि नालंदा थाना इलाके के एक गांव में पिछले 8 अक्टूबर को गांव के ही एक 14 वर्षीय किशोर ने 4 वर्षीय मासूम को इमली और चॉकलेट देने के बहाने घर में बुलाकर उसके साथ यौनाचार किया था.

Open in App
ठळक मुद्देमानसिक और शारीरिक तरीके से अपराध करने में सक्षम था.महज 49 दिनों के भीतर दोषी 14 वर्षीय किशोर को सजा दी.अपराध की अधिकतम सजा धारा 377 में तीन वर्ष की सजा सुनाई जाती है.

पटनाः बिहार के नालंदा जिले में किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र ने चार वर्ष की एक बच्ची से किए गए दुष्कर्म मामले में घटना के महज 49 दिनों के भीतर दोषी 14 वर्षीय किशोर को सजा सुनाकर समाज को एक नया संदेश दिया है.

 

पिछले 8 अक्टूबर को 4 वर्षीय मासूम के साथ गांव के ही एक किशोर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. जज ने किशोर को तीन साल की सजा सुनाई है. जिले के किशोर न्याय परिषद जज मानवेंद्र मिश्र व परिषद की सदस्य उषा कुमारी ने कहा कि दोषी की उम्र भले 14 वर्ष है, लेकिन घटना से स्‍पष्‍ट होता है कि वह मानसिक और शारीरिक तरीके से अपराध करने में सक्षम था.

कोर्ट ने दुष्‍कर्म की इस घटना को पाशविक प्रवृति माना. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को दंडित करना और समाज को जागरूक करना बेहद जरूरी है. किशोर न्याय परिषद की सदस्या उषा कुमारी ने बताया कि नालंदा थाना इलाके के एक गांव में पिछले 8 अक्टूबर को गांव के ही एक 14 वर्षीय किशोर ने 4 वर्षीय मासूम को इमली और चॉकलेट देने के बहाने घर में बुलाकर उसके साथ यौनाचार किया था.

थाने में मामला दर्ज होने के बाद 25 नवंबर को पुलिस द्वारा अंतिम 4 सीट चार्जशीट दाखिल किया गया. 5 गवाहों की गवाही के बाद महज 2 दिनों में न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र ने किशोर को 3 साल की सजा सुनाई. जज ने कहा कि इसे किशोरों को अपराध की अधिकतम सजा धारा 377 में तीन वर्ष की सजा सुनाई जाती है.

जज ने कहा यह भी कि जिस देश की मूल संस्कृति में, यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमंते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा की जाती है, वहां देवता वास करते हैं, का भाव हो. जहां छोटी बच्ची को देवी का स्वरूप मान कुंवारी पूजन की परंपरा रही हो, उस देश में यह पशु प्रवृति, वह भी किशोर द्वारा, निश्चित तौर पर समाज के लिए चिंता का विषय है.

ऐसी प्रवृति को रोकने के लिए तथा किशोरों में अच्छे संस्कार और महिलाओं के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए हमें समाज में जागरूकता लानी होगी. इसके पूर्व भी मानवेंद्र मिश्र ने कई ऐसे चर्चित फैसले सुनाए हैं. उन्होंने हाल के दिनों में मेडल दिखाने पर मारपीट के आरोपी किशोर को सजा से मुक्त कर दिया था.

टॅग्स :क्राइम न्यूज हिंदीबिहाररेपपटनाकोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टबास्केटबॉल हुप पर पुल-अप्स कर रहे थे समुद्री इंजीनियरिंग संस्थान में 20 वर्षीय कैडेट विशाल वर्मा?, बैकबोर्ड गिरने से मौत

क्राइम अलर्ट365 दिन में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी चोरी?, 1500 करोड़ रुपए एसटीएफ ने पकड़े

क्राइम अलर्टसरपंच साहब पैसा चाहिए तो 6.37 लाख रुपये रिश्वत दो?, प्रथम श्रेणी अधिकारी विलास लाड अरेस्ट

क्राइम अलर्टमैडम दुकान के सामने गाड़ी मत लगाओ, ग्राहक को आने में दिक्कत होगी?, 78 वर्षीय दुकानदार को महिला उपनिरीक्षक ने थप्पड़ मारा, प्राथमिकी दर्ज

क्राइम अलर्टशिक्षा संस्थाओं में भी अंधविश्वास का घेरा! 

क्राइम अलर्ट अधिक खबरें

क्राइम अलर्टपंजाब पुलिस ने सीमा पार से मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया, 2 गिरफ्तार, 4.13 किलोग्राम हेरोइन बरामद

क्राइम अलर्टबिहार के मोतिहारी जिले में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या हुई 10, कई लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर

क्राइम अलर्टबिहार की राजधानी पटना से सटे खगौल में अपराधियों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताकर स्वर्ण व्यापारियों से लूटा 16 किग्रा सोना

क्राइम अलर्टयूपी के मदरसे में शिक्षकों ने 10 साल के बच्चे को पीटा, एक ने उसे पकड़कर रखा, दूसरे ने डंडे से मारा, VIDEO

क्राइम अलर्टMotihari News: बिहार पुलिस ने मदरसे में की छापेमारी, पीएफआई से सांठगांठ का संदेह