शादी का झांसा देकर युवक ने नाबालिग से किया रेप, समारोह में साल भर पहले हुई थी पहचान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 31, 2021 08:30 PM2021-03-31T20:30:09+5:302021-03-31T20:30:58+5:30
नागपुर का मामलाः किशोरी की शिकायत के अनुसार धीरज ने उसे शादी करने का झांसा दिया. इसके बाद से उसे घुमाने के बहाने बाहर ले जाने लगा.
नागपुर: शादी का झांसा देकर युवक ने नाबालिग से बलात्कार किया है. नंदनवन पुलिस ने 21 वर्षीय आरोपी धीरज धनराज बावणे के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
धीरज डेयरी पर काम करता है. पीड़ित 17 वर्षीय किशोरी से उसकी एक समारोह में साल भर पहले पहचान हुई थी. इसके बाद दोनों मित्र बन गए. किशोरी की शिकायत के अनुसार धीरज ने उसे शादी करने का झांसा दिया. इसके बाद से उसे घुमाने के बहाने बाहर ले जाने लगा.
इसी दौरान उसने किशोरी से शारीरिक संबंध भी बनाए. कुछ समय पहले दोनों के संबंध में दरार आ गई. धीरज किशोरी से कन्नी काटने लगा. उसने नंदनवन थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बलात्कार तथा पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया.
हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में पति को किया बरी
बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को बरी कर दिया. न्यायमूर्ति नितिन सूर्यवंशी ने यह फैसला सुनाया. आरोपी पांचपावली निवासी सिद्धार्थ नाना टेंभुर्णे है. मृतक का नाम सुनंदा था. शिकायत के मुताबिक आरोपी ने चरित्र पर संदेह की वजह से 30 सितंबर 2006 को सुनंदा की हत्या कर दी.
14 अगस्त 2008 को सत्र न्यायालय ने आरोपी को सदोष मानव हत्या के तहत दोषी ठहराते हुए 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी. आरोपी ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. आरोपी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र डागा ने पैरवी की.
मामले के सभी प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के मुकरने की वजह से किसी ने सरकार का समर्थन नहीं किया. यह बात उन्होंने कोर्ट के ध्यान में लाई. इसके बाद न्यायालय ने मामले के विभिन्न पहलुओं पर गौर कर आरोपी को बरी कर दिया.