Muzaffarnagar: 30 वर्षीय महिला से छेड़छाड़, 60 वर्षीय दोषी तीरथ पाल को दो बार जूते मारने की सजा?, पंचायत की बैठक में फैसला, देखें वीडियो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 18, 2025 13:04 IST2025-03-18T13:03:34+5:302025-03-18T13:04:43+5:30
Muzaffarnagar: तीरथपाल पर आरोप है कि उसने पिछले शनिवार को शौच के लिए निकली 30 वर्षीय एक महिला से छेड़छाड़ की।

सांकेतिक फोटो
Muzaffarnagar:उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पंचायत ने एक महिला से छेड़छाड़ के आरोपी 60 वर्षीय व्यक्ति को जूतों से पीटने का आदेश सुनाया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना चरथावल क्षेत्र के महावलीपुर की है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक बुजुर्ग को दो बार जूते मारते हुए देखा सकता है। ‘सजा’ पाए व्यक्ति की पहचान तीरथ पाल के रूप में हुई है। तीरथपाल पर आरोप है कि उसने पिछले शनिवार को शौच के लिए निकली 30 वर्षीय एक महिला से छेड़छाड़ की।
स्थानीय लोगों ने बताया कि शिकायत के बाद पंचायत की बैठक हुई, जिसमें तीरथ पाल को दोषी मानते हुए उसे दो बार जूते मारने की सजा सुनाई गई। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 76 (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत तीरथपाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
थानाध्यक्ष राजेश धनगर ने मामला दर्ज करने की पुष्टि की हालांकि आरोपी फिलहाल फरार है। उन्होंने बताया, “हम आरोपी की तलाश कर रहे हैं। हालांकि, पंचायत के फैसले के बारे में कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है।”