Mathura Father Daughter Rape: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण’ (पॉक्सो) अदालत में सरकारी वकील अलका उपमन्यु ने कहा, ‘‘न्यायाधीश ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।’’
उन्होंने बताया कि घटना 25 अप्रैल 2022 को हुई थी जिसमें व्यक्ति ने अपनी 14 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया था। घटना के वक्त व्यक्ति की पत्नी और बेटा घर पर नहीं थे। मां के घर लौटने पर लड़की ने अपनी आपबीती सुनाई जिसके बाद पांच मई 2022 को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
उत्तर प्रदेश के कौशांबी में नाबालिग ने मासूम बच्चे के साथ किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक नाबालिग ने पड़ोस में रहने वाले पांच वर्षीय एक मासूम बच्चे के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। चरवा थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) बलराम सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला अपने दो बेटों के साथ रहती है और उनका पति बाहर काम करता है।
सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर महिला का पांच वर्षीय बेटा घर के बाहर खेल रहा था कि तभी पड़ोस में रहने वाला 15 वर्षीय एक नाबालिग उसे बिस्कुट खिलाने के बहाने गांव के पंचायत भवन में ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद बच्चा घर पहुंचा और उसने अपनी मां को इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पीड़ित बच्चे की मां ने चरवा थाने में घटना की शिकायत दी, जिसके बाद बच्चे को मेडिकल जांच और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि बच्चे की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेने के प्रयास किया जा रहा है।