महाराष्ट्र: गुटखे की तस्करी करने वाले युवक को अदालत ने सुनाई 112 दिन जेल की सजा
By भाषा | Published: February 15, 2019 02:59 PM2019-02-15T14:59:12+5:302019-02-15T14:59:12+5:30
महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू में अदालत ने एक 24 वर्षीय व्यक्ति को गुटखे के परिवहन के लिये 112 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।
महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू में अदालत ने एक 24 वर्षीय व्यक्ति को गुटखे के परिवहन के लिये 112 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। महाराष्ट्र में गुटखे पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के बावजूद युवक खुलेआम गुटखा बेच रहा है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक आर बी वल्वी ने बताया कि जिला न्यायाधीश एस ए मलिक ने आरोपी पर 1,02,200 रुपये का जुर्माना भी लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी का नाम अब्दुल कादिर खान बताया जा रहा है।
वल्वी का कहना है कि पुलिस को सूचना मिलने के बाद खान की कार 2.21 लाख रुपये की कीमत का गुटखा बरामद किया गया था। यह मामला 11 दिसंबर, 2015 का है, जब पुलिस ने उसकी गाड़ी से गुटखा बरामद किया। गैर कानूनी गुटखा बेचने पर खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
गुटखा बेचने पर तीन साल की सजा
केंद्र सरकार की मंजूरी के आधार पर महाराष्ट्र में गुटखा बेचने वालों को तीन साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने गुटखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। सरकार का मानना है कि गुटखा का सेवन करने वालों
की हर साल सबसे ज्यादा मौत होती है। लेकिन अब भी कई लोग गैर कानूनी तरीके से प्रतिबंध होने के बावजूद धड़ाके से गुटखा बेच रहे हैं।