चिटफंड ठगी मामले में पंजाब के कांग्रेस विधायक सहित तीन लोगों पर मध्यप्रदेश पुलिस ने दर्ज की FIR

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 4, 2020 14:38 IST2020-01-04T14:38:28+5:302020-01-04T14:38:28+5:30

इस मामले के विवेचना अधिकारी सब इंस्पेक्टर ए शर्मा ने बताया कि यहां राइट टाउन में 2008 में जीसीए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आफिस खुला था। कंपनी के संचालक प्रीतम सिंह तथा मैनेजर राकेश व कमल किशोर शर्मा ने लोगों को छह साल में रकम दोगुनी करने का लालच दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी ने शुरूआत में निर्धारित समय पर निवेशकों को दोगुनी रकम लौटाई।

Madhya Pradesh Police registers FIR against three people, including Congress MLA from Punjab, in chit fund fraud | चिटफंड ठगी मामले में पंजाब के कांग्रेस विधायक सहित तीन लोगों पर मध्यप्रदेश पुलिस ने दर्ज की FIR

चिटफंड ठगी मामले में पंजाब के कांग्रेस विधायक सहित तीन लोगों पर मध्यप्रदेश पुलिस ने दर्ज की FIR

Highlightsनिवेशकों की सही संख्या तथा निवेश की गयी रकम के संबंध में पूछताछ के लिए एजेंटों को बुलाया गया है।यह ठगी वर्ष 2008 से वर्ष 2018 तक की गई और कंपनी के लिए एक दर्जन एजेंट कलेक्शन करते थे।

मध्यप्रदेश के जबलपुर एवं इसके आसपास चिटफंड कंपनी के माध्यम से लोगों को 96 लाख रूपये से अधिक का चूना लगाने के आरोप में पुलिस ने यहां पंजाब के कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह सहित तीन लोगों पर मामला दर्ज किया है। प्रीतम सिंह इस चिटफंड कंपनी के संचालक हैं और वर्तमान में पंजाब की भुच्चो मंडी विधानसभा सीट से विधायक हैं।

जबलपुर स्थित मदन महल थाना प्रभारी संदीप अयाची ने शुक्रवार को बताया, ‘‘इस चिटफंड कंपनी में पैसा लगाने वाले लोगों द्वारा की गई शिकायत पर कंपनी के संचालक प्रीतम सिंह तथा चिटफंड कंपनी के मैनेजर राकेश एवं कमल किशोर शर्मा के खिलाफ गुरूवार को मामला दर्ज किया गया।’’

वहीं, इस मामले के विवेचना अधिकारी सब इंस्पेक्टर ए शर्मा ने बताया कि यहां राइट टाउन में 2008 में जीसीए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आफिस खुला था। कंपनी के संचालक प्रीतम सिंह तथा मैनेजर राकेश व कमल किशोर शर्मा ने लोगों को छह साल में रकम दोगुनी करने का लालच दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी ने शुरूआत में निर्धारित समय पर निवेशकों को दोगुनी रकम लौटाई।

इससे निवेशकों का विश्वास कंपनी पर बढ़ता गया और वह अधिक रकम निवेश करने लगे। शर्मा ने बताया कि अनंत पालसिंह, विश्वेश्वर झारिया, पाईलाल, देवीसिंह, अमित श्रीवास, विजय कुमार, अशोक कुमार दीप्ति पटैल, आशीष जैन, कृष्णा सहित कई लोग समय अवधि पूरी होने पर कंपनी के आफिस पहुंचे तो उन्हें यह कहते हुए टाल दिया कि हेड ऑफिस से उनका भुगतान शीध्र कर दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि निवेशकों ने जब रकम लौटाने के लिए कंपनी कर्मचारियों पर दवाब बनाना शुरू किया तो वह आफिस बंद कर भाग गये। शर्मा ने बताया कि पीडि़तों की शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ भादंवि की धारा 420, 409, 406 तथा मध्यप्रदेश निवेशकों के हितों का संरक्षण के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में 96 लाख रूपये से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है।

यह ठगी वर्ष 2008 से वर्ष 2018 तक की गई। कंपनी के लिए एक दर्जन एजेंट कलेक्शन करते थे। निवेशकों की सही संख्या तथा निवेश की गयी रकम के संबंध में पूछताछ के लिए एजेंटों को बुलाया गया है।

Web Title: Madhya Pradesh Police registers FIR against three people, including Congress MLA from Punjab, in chit fund fraud

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