मध्य प्रदेश: 9 आदतन अपराधी जिलाबदर, सौ-सौ पौधे भी लगाने होंगे
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: September 4, 2019 08:32 PM2019-09-04T20:32:53+5:302019-09-04T20:32:53+5:30
जिला बदर आदेश में निर्देशित किया गया है कि संबंधित को जिलाबदर अवधि समाप्त होने के पश्चात छह माह में 100- 100 पौधों का वृक्षारोपण करना होगा और इसकी प्रत्येक 15 दिवस में थाना प्रभारी को जानकारी देनी होगी. सम्पूर्ण वृक्षारोपण होने के पश्चात वृक्षारोपण की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भी देनी होगी.
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल तरुण पिथोड़े ने विभिन्न अपराधों में लिप्त 9 आदतन अपराधियों को भोपाल जिला एवं इसके समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं. कलेक्टर ने जिला बदर व्यक्तियों को 100-100 पौधों का रोपण भी करने का आदेश दिया है.
जिला मजिस्ट्रेट ने शुभम कुशवाह थाना कोतवाली, शेख अकील थाना चूना भट्टी, मुजीब, हकीम अली थाना हबीबगंज, नितेश सोनाने थाना कमला नगर, विनोद मीना थाना परवलिया सड़क, देवेन्द्र कसौटे थाना गौतम नगर और राजेश कुशवाह थाना महाराणा प्रताप नगर को छह-छह माह के लिए तथा विक्रम सिंह रावत थाना कमला नगर तथा अजय शर्मा उर्फ दत्ता थाना हबीबगंज को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है.
साथ ही जारी जिला बदर आदेश में निर्देशित किया गया है कि संबंधित को जिलाबदर अवधि समाप्त होने के पश्चात छह माह में 100- 100 पौधों का वृक्षारोपण करना होगा और इसकी प्रत्येक 15 दिवस में थाना प्रभारी को जानकारी देनी होगी. सम्पूर्ण वृक्षारोपण होने के पश्चात वृक्षारोपण की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भी देनी होगी.
इन अपराधियों के विरुद्ध पारित निष्कासन आदेश में जिला भोपाल और उससे लगे अन्य जिलों विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तथा होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है. इन अपराधियों के विरुद्ध शहर के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, तोड़फोड़, चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, जान से मारने की धमकी देने, चोरी, जुआ, सट्टा खेलने एवं खिलाने, नकबजनी, अवैध शस्त्र रखने आदि के अपराध पंजीबद्ध हैं.