कौशांबीः 16 वर्षीया दलित किशोरी के साथ सजातीय युवक ने किया बलात्कार, युवक ने जान से मारने की धमकी दी, जानें मामला 

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 17, 2022 08:54 PM2022-05-17T20:54:47+5:302022-05-17T20:55:57+5:30

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) समर बहादुर सिंह ने मंगलवार को बताया कि पिपरी थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीया दलित किशोरी 15 मई को दोपहर के वक्त घर में अकेली थी।

Kaushambi 16-year old Dalit teenager rape homogeneous youth threatened kill him uttar pradesh | कौशांबीः 16 वर्षीया दलित किशोरी के साथ सजातीय युवक ने किया बलात्कार, युवक ने जान से मारने की धमकी दी, जानें मामला 

परिजनों की तहरीर पर आज संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

Highlightsगांव का ही एक युवक बहाने से किशोरी के घर में घुस गया।मां सत्संग सुनने गई थी तथा उसका पिता ईट भट्टे पर मजदूरी करने गया था।दुष्कर्म के बाद युवक ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

कौशांबीः कौशांबी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र में नाबालिग दलित किशोरी के साथ सजातीय युवक द्वारा कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 

जिले के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) समर बहादुर सिंह ने मंगलवार को बताया कि पिपरी थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीया दलित किशोरी 15 मई को दोपहर के वक्त घर में अकेली थी। उसकी मां सत्संग सुनने गई थी तथा उसका पिता ईट भट्टे पर मजदूरी करने गया था, उसी समय गांव का ही एक युवक बहाने से किशोरी के घर में घुस गया।

उसके साथ दुष्कर्म किया। एएसपी ने बताया कि दुष्कर्म के बाद युवक ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि परिजनों की तहरीर पर आज संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी को ताउम्र सश्रम कारावास की सजा

दरभंगा जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी युवक को ताउम्र सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है। विशेष लोक अभियोजक अमर प्रकाश ने मंगलवार को बताया कि पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर ने आरोपी मुजिबुर रहमान को एक नाबालिग लड़की के साथ ट्यूशन पढाने के क्रम में 17 जुलाई 2018 को दुष्कर्म करने के दोष में आजीवन सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

इस मामले में 18 जुलाई 2018 को हायाघाट थाना में रहमान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर 19 जुलाई 2018 को अदालत में पेश किया था जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इस मामले में अदालत ने गत 6 मई को रहमान को दोषी करार दिया था। अदालत ने पीड़िता को मुआवजा के तौर पर 6 लाख रुपये भुगतान करने का भी आदेश राज्य सरकार को दिया है।

Web Title: Kaushambi 16-year old Dalit teenager rape homogeneous youth threatened kill him uttar pradesh

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे