बंगलुरू: सीएए कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश में हिंसा कर रहे प्रदर्शनकारियों से क्षति किए जाने वाले संपत्तियों की कीमत वसूली का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। योगी सरकार के इस मॉडल को अब देश व विदेश की सरकार हिंसक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर अपना रही है।
मिल रही जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने भी यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की राह पर चलते हुए हिंसा के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का ऐलान किया है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को एक के बाद एक कई ट्वीट के जरिए यह घोषणा करते हुए कहा कि केजी हल्ली और डीजी हल्ली (बेंगलुरु) में हिंसा के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा और दोषियों से कीमत वसूल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार हाईकोर्ट जाएगी।
बता दें कि इसके लिए दावा आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कर्नाटक हाई कोर्ट में इसके लिए अपील की जाएगी। सीएम येदियुरप्पा ने लिखा कि गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम को लागू करने समेत डीजे हल्ली और केजी हल्ली में हिंसक घटनाओं के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि सरकारी सूचना के मुताबिक, इस मामले में विशेष जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित कर दी गई है और मामलों की जल्द सुनवाई के लिए तीन अभियोजकों की एक टीम नियुक्त की जाएगी। सीएम ने बताया कि अगर वारंट मिल जाता है तो एसआईटी गुंडा एक्ट लागू करने पर विचार करेगी।