मुंबई, 2 मईः पत्रकार ज्योर्तिमय डे (जेडे) हत्याकांड मामले में मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने बुधवार को छोटा राजन सहित अन्य 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले बुधवार को ही कोर्ट ने इसपर फैसला सुनाया था, जिसमें माफिया सरगना छोटा राजन दोषी पाया गया था। वहीं दूसरे आरोपी जिगना वोरा और जोसेफ पॉल्सन को बरी कर दिया था।
इस हत्याकांड को लेकर जज समीर अजकर की कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा था कि जेडे की हत्या छोटा राजन के इशारे पर की गई थी। इस मामले में पिछले सात साल से सुनवाई चल रही थी। जिसमें साल 2015 में छोटा राजन को इंडोनेशिया से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इस केस में सुनवाई तेजी से चली और दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मकोका कोर्ट में पेश होता रहा।
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सबसे बड़ी बात यह है कि यह पहला मामला है जिसमें छोटा राजन को दोषी पाया गया है। इस मामले की पुलिस ने मकोका कोर्ट में 3000 पेज की चार्जशीट दायर की थी, जिसके बाद साल 2016 में इस मामले में आरोप तय किए गए। मुंबई की स्पेशल मकोका कोर्ट में सभी 11 आरोपी फैसला सुनने के लिए मौजूद रहे। इस दौरान छोटा राजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा।
आपको बता दें, जेडे मुंबई में एक अंग्रेजी अखबार के पत्रकार थे। वह अखबार के लिए खोजी और आपराधिक जगत की पत्रकारिता करते थे। उनकी हत्या अंडरवर्ल्ड के शूटरों ने 11 जून 2011 को दोपहर मुंबई के पवई इलाके में कर दी थी। उनके सीने में 5 गोलियां धंसी थीं, जिसके बाद उन्हें तत्कार अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया था।