दाभोलकर हत्या मामले में सीबीआई गौरी लंकेश की हत्या के तीन आरोपियों को हिरासत में लेगी
By भाषा | Updated: August 30, 2018 21:09 IST2018-08-30T21:09:40+5:302018-08-30T21:09:40+5:30
केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत को बताया कि वह अंदुरे और दूसरे कथित शूटर शरद कलास्कर से पूछताछ करना चाहती है।

दाभोलकर हत्या मामले में सीबीआई गौरी लंकेश की हत्या के तीन आरोपियों को हिरासत में लेगी
पुणे, 30 अगस्त: सामाजिक कार्यकर्ता नरेन्द्र दाभोलकर हत्या मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आज यहां एक अदालत को बताया कि गौरी लंकेश हत्या मामले में कर्नाटक पुलिस द्वारा गिरफ्तार तीन लोगों को हिरासत में लिया जाएगा।
सीबीआई ने इससे पूर्व कहा था कि दो मामलों के आरोपियों के बीच कोई संबंध है।
पुणे की अदालत ने दाभोलकर की हत्या के कथित शूटरों में से एक सचिन अंदुरे की पुलिस हिरासत आज एक सितम्बर तक के लिए बढ़ा दी।
केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अदालत को बताया कि वह अंदुरे और दूसरे कथित शूटर शरद कलास्कर से पूछताछ करना चाहती है।
महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने इस महीने की शुरूआत में विस्फोटक बरामदगी मामले में कलास्कर को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई के वकील विजय कुमार धाकने ने कहा कि कलास्कर तीन सितम्बर तक एटीएस की हिरासत में है और सीबीआई अंदुरे को एटीएस कार्यालय लाना चाहती है जहां दोनों से एक साथ पूछताछ की जा सकती है।
लंकेश की हत्या का आरोपी
अभियोजक पक्ष ने कहा कि पत्रकार गौरी लंकेश हत्या मामले में तीन आरोपियों अमोल काले, अमित देगवेकर और राजेश बांगरा को शुक्रवार को दाभोलकर हत्या मामले में पुणे की अदालत में पेश किया जायेगा।
धाकने ने कहा,‘‘सीबीआई की एक टीम बेंगलुरू में है और दाभोलकर मामले में (कर्नाटक पुलिस से) उनकी हिरासत लेने के लिए अदालत की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है।’’
इससे पहले केन्द्रीय एजेंसी ने दावा किया था कि लंकेश मामले में एक आरोपी ने अंदुरे को एक देसी पिस्तौल, तीन गोलियां और एक मैगजीन सौंपी थी।
एजेंसी के एक सूत्र ने बताया कि लंकेश हत्या मामले में इस पिस्तौल का इस्तेमाल किये जाने की आशंका है।
इस बीच बचाव पक्ष के वकील ने अंदुरे की हिरासत को बढ़ाये जाने का विरोध किया और दलील दी कि सीबीआई ने दाभोलकर मामले में कोई प्रगति नहीं की है और यदि वह अंदुरे को लाना चाहती है तथा उसका कलास्कर से सामना कराना चाहती है तो ऐसा पहले किया जाना चाहिए था।
सीबीआई की याचिका
न्यायिक मजिस्ट्रेट एस एन ए सैयद हालांकि एजेंसी के अनुरोध से सहमत हुए और अंदुरे की हिरासत को बढ़ा दिया।
मुम्बई की एक अदालत ने कल दाभोलकर मामले में शरद कलास्कर की हिरासत को बढ़ाये जाने के आग्रह संबंधी सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया था।
गौरतलब है कि 20 अगस्त, 2013 को पुणे में मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी थी।