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AK-47 हथियार के तस्करी मामले में मुंगेर की एक अदालत ने दो दोषियों को सुनाई 10-10 वर्ष की सजा, 10-10 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

By एस पी सिन्हा | Updated: May 23, 2022 16:58 IST

अदालत ने कोतवाली थाना में दर्ज कांड संख्या 555/18 की सुनवाई करते हुए मोहम्मद इरशाद अहमद और सत्यम कुमार यादव को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है।

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ठळक मुद्देमोहम्मद इरशाद अहमद और सत्यम कुमार यादव को सुनाई गई सजादोषियों द्वारा आयुध कारखाना जबलपुर से चोरी कर लाई गईं 22 एके-47

पटना: हथियारों की तस्करी (एके-47) के मामले में मुंगेर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आयुध कारखाना जबलपुर से चोरी कर मुंगेर लाए गये एके-47 हथियार के एक मामले में आज एडीजी-सात विपिन बिहार राय की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने कोतवाली थाना में दर्ज कांड संख्या 555/18 की सुनवाई करते हुए मोहम्मद इरशाद अहमद और सत्यम कुमार यादव को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है।

उल्लेखनीय है कि 18 मई को 12 लोगों में 10 को इस केस से साथ नहीं मिलने के अभाव में बरी कर दिया गया था। जबकि इरशाद और सत्यम पर आरोप गठित की गई थी। इस मामले में आज फैसला सुनाया गया। जबकि एक मामले की जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी गई है। बताते चलें कि वर्ष 2018-19 में मुंगेर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर आयुध कारखाना जबलपुर से चोरी कर लाए गये 22 एके-47 हथियारों को बरामद किया था। 

इस मामले में मुंगेर के तीन थानों में 8 मामले दर्ज हैं। एके-47 से जुड़ा यह पहला मामला है, जिसमें दो अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। मोहम्मद इरशाद अहमदउ ने पुलिस को बयान दिया था कि उसके रिश्तेदार मोहम्मद इमरान अगस्त 2018 में एके-47 के साथ बरदह में पकड़ा गया था। इमरान की पत्नी सदा रिफत व उसका भाई एके-47 को छुपाने और बेचने के लिए 2018 के दिसंबर माह में मुंगेर स्टेशन पर दिया था। पूरबसराय ओपी प्रभारी ने 26 दिसंबर 2018 को सूचना पर स्टेशन से तीन हथियार तस्करों को हिरासत में लिया था।

इसमें कमेला रोड निवासी मोहम्मद इरशाद अहमद के कंधे पर लटका एक एके-47 और कमर से देसी मास्केट और थैले से चार मैगजीन बरामद किया। साथ ही पुलिस ने तौसिफ इमाम के कमर से पिस्तौल तथा एके-47 के खरीदार बेगूसराय के सबदलपुर के सत्यम कुमार यादव से 50 हजार नकद बरामद किया था। 

इस मामलें में लगभग चार वर्षों से जेल में बंद चार महिला आरोपित सदा रिफत, अजमेरी बेगम, आयशा खातून, अमना खातून सहित छह आरोपित गुलन उर्फ गुलफाम, मोहम्मद खुर्शीद, रिजवान उर्फ भुट्टो, तनवीर आलम उर्फ सोनू, मोहम्मद लुकमान व मोहम्मद रिजवान को साक्ष्य के अभाव में इस केस में रिहाई हो गई।

टॅग्स :बिहारकोर्ट
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