Haryana Athlete Rape Case:हरियाणा के फरीदाबाद में एक खिलाड़ी से बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने नेशनल कोच के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह मामला पिछले साल दिसंबर 2025 में सामने आया था। पुलिस ने 18 साल की नेशनल लेवल की महिला शूटर के साथ कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में एक शूटिंग कोच के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, शूटर के परिवार की विस्तृत शिकायत के बाद मंगलवार को FIR दर्ज की गई और अब जांच चल रही है। पुलिस ने यह भी कहा है कि घटना के समय एथलीट नाबालिग थी।
FIR के अनुसार, यह घटना कथित तौर पर 16 दिसंबर को हुई, जिस दिन एथलीट ने नई दिल्ली में डॉ. करणी सिंह शूटिंग अकादमी में नेशनल लेवल की शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) द्वारा नियुक्त 13 नेशनल पिस्टल कोच में से एक है।
शिकायत में कहा गया है कि कोच ने शूटर को फरीदाबाद के सूरजकुंड के एक होटल की लॉबी में मिलने के लिए कहा, जहां वह रुका हुआ था। उसने कथित तौर पर उससे कहा कि यह मीटिंग उसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने और उसकी शूटिंग पर विस्तार से चर्चा करने के लिए ज़रूरी है। पुलिस ने कहा कि परिवार ने आरोप लगाया है कि एथलीट पर कोच के कमरे में जाने का दबाव डाला गया, इस बहाने से कि वहां चर्चा ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी।
कमरे के अंदर जाने के बाद, कोच ने कथित तौर पर एथलीट का यौन उत्पीड़न किया। शिकायत के अनुसार, पीड़िता ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन कोच नहीं रुका। FIR में आगे आरोप लगाया गया है कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो कोच ने उसका करियर बर्बाद करने और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।
बताया जाता है कि एथलीट सदमे की हालत में होटल से चली गई और बाद में उसने अपने परिवार को पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई।
फरीदाबाद पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी यशपाल यादव ने कहा, "मामले की गंभीरता को देखते हुए, हमने होटल प्रशासन से घटना वाले दिन के सभी CCTV कैमरे के फुटेज तुरंत शेयर करने के लिए कहा है ताकि नाबालिग लड़की के आरोपों की पुष्टि की जा सके।"
हालांकि, अब तक आरोपी को न तो हिरासत में लिया गया है और न ही कोई नोटिस जारी किया गया है। जांचकर्ताओं के अनुसार, संबंधित खेल फेडरेशन को भी अभी तक सूचित नहीं किया गया है।
पुलिस ने कहा कि जांच के हिस्से के तौर पर गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने NIT फरीदाबाद के महिला पुलिस स्टेशन में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट की धारा 6 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) के तहत मामला दर्ज किया, क्योंकि कथित अपराध के समय एथलीट नाबालिग थी।