गुरुग्राम स्कूल मर्डरः 16 साल के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, CBI ने दाखिल की 1000 पेज की चार्जशीट
By पल्लवी कुमारी | Updated: February 5, 2018 18:58 IST2018-02-05T18:56:39+5:302018-02-05T18:58:18+5:30
गौरतलब है कि सात वर्षीय पीड़ित का शव 8 सितंबर 2017 को विद्यालय के शौचालय में मिला था। उसका गला रेता हुआ था।

गुरुग्राम स्कूल मर्डरः 16 साल के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, CBI ने दाखिल की 1000 पेज की चार्जशीट
गुरुग्राम के भोंडसी के एक प्राइवेट स्कूल में सात वर्षीय छात्र की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। गुरुग्राम के कोर्ट ने सोमवार को 16 वर्षीय आरोपी छात्र की जमानत याचिका खारिज करते हुए चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ एक हजार पत्रों की चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह कुंडू की अदालत में दायर किया गया है। उनकी अदालत नाबालिग आरोपी को कथित तौर पर बच्चे की हत्या के लिए व्यस्क के तौर पर देख रही है। हालांकि चार्जशीट से जुड़ा अधिक विवरण अभी सामने नहीं आया है।
सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि अभी जांच जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि आगे और भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी, जिसमें गुरुग्राम पुलिस द्वारा की गई लापरवाही का भी खुलासा किया जाएगा। इस केस को देख रहे अधिवक्ता सुशील टेकरीवाल के मुताबिक चार्जशीट फाइल हो गई है और अभी तक 50 गवाह बनाए गए हैं।
#Gurugram School Murder Case: Accused juvenile's bail plea dismissed by Gurugram Court.
— ANI (@ANI) February 5, 2018
बता दें कि कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए थे कि घटना के संबंध में जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक नीचे दिए गए उक्त नाम ही लिए जाएंगे। सात वर्षीय पीड़ित का नाम प्रिंस लिया जाएगा। नाबालिग आरोपी का नाम भोलू और स्कूल का नाम विद्यालय लिखने या बोलने को कहा था। गौरतलब है कि सात वर्षीय पीड़ित का शव 8 सितंबर 2017 को विद्यालय के शौचालय में मिला था। उसका गला रेता हुआ था।