विधायक हत्याकांड में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की अपील पर कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

By भाषा | Published: August 21, 2020 12:56 AM2020-08-21T00:56:29+5:302020-08-21T05:33:23+5:30

बिहार के मशरख के तत्कालीन विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में प्रभुनाथ सिंह और उनके दो भाइयों को हजारीबाग अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनायी है।

Decision on appeal of former MP Prabhunath Singh in MLA murder case | विधायक हत्याकांड में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की अपील पर कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

वर्ष 1995 में तत्कालीन विधायक अशोक सिंह की उस समय बम मारकर हत्या कर दी गई

Highlightsदीनानाथ सिंह व रितेश सिंह की अपील याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। अदालत की एक पीठ ने इस मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।

रांची: बिहार के विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह तथा उनके भाई दीनानाथ सिंह व रितेश सिंह की अपील याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। अदालत की एक पीठ ने इस मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।

अब फैसले के लिए शुक्रवार सुबह 10.30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। बिहार के मशरख के तत्कालीन विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में प्रभुनाथ सिंह और उनके दो भाइयों को हजारीबाग अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनायी है। इस सजा के खिलाफ तीनों ने अपील करते हुए सजा निरस्त करने का आग्रह किया है।

वर्ष 1995 में तत्कालीन विधायक अशोक सिंह की उस समय बम मारकर हत्या कर दी गई जिस समय वह अपने सरकारी आवास पर लोगों से मिल रहे थे। इस मामले में उनकी पत्नी चांदनी देवी ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें हत्या के पीछे की वजह राजनीतिक लड़ाई बताया गया क्योंकि प्रभुनाथ सिंह को ही हराकर अशोक सिंह विधायक बने थे। 

Web Title: Decision on appeal of former MP Prabhunath Singh in MLA murder case

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