अदालत 2007 के हैदराबाद बम ब्लास्ट के दोषियों को कल सुना सकती है सजा, दोहरे धमाके में गई थी 44 लोगों की जान

By भाषा | Published: September 3, 2018 04:52 PM2018-09-03T16:52:35+5:302018-09-03T17:25:35+5:30

Hyderabad Blast 2007 Updates in Hindi: जाँच एजेंसी ने पांचों आरोपियों के खिलाफ चार आरोप-पत्र दायर किए थे और दो फरार आरोपियों रियाज भटकल और इकबाल भटकल को भी नामजद किया था। 

Court may pronounce verdict on Hyderabad blast 2007 tomorrow | अदालत 2007 के हैदराबाद बम ब्लास्ट के दोषियों को कल सुना सकती है सजा, दोहरे धमाके में गई थी 44 लोगों की जान

हैदराबाद में साल 2007 में हुए दो धमाकों में 44 लोगों की जान चली गई थी और 68 लोग घायल हो गए थे। (फाइल फोटो

हैदराबाद, तीन सितंबर: हैदराबाद के गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क में 2007 में हुए दोहरे बम विस्फोट मामले में यहां की एक अदालत मंगलवार को फैसला सुना सकती है। 

इन दोहरे बम धमाकों में 44 लोगों की जान चली गई थी और 68 लोग घायल हो गए थे।

अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश टी श्रीनिवास राव ने 27 अगस्त को मामले में फैसला चार सितंबर तक के लिए टाल दिया था। 

तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने मामले की जांच की और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये सभी इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकवादी थे। 

एजेंसी ने पांचों आरोपियों के खिलाफ चार आरोप-पत्र दायर किए थे और दो फरार आरोपियों रियाज भटकल और इकबाल भटकल को भी नामजद किया था। 

गिरफ्तार आरोपियों - मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी, अनीक शफीक सईद, फारुक शार्फुद्दीन तरकश, मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख और तारिक अंजुम को 27 अगस्त को चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था जहां वह वर्तमान में कैद हैं। 

आरोपियों को शरण देने का आरोप

पांचों आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को इस साल जून में नामपल्ली अदालत परिसर में स्थित अदालत से स्थानांतरित कर चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार के परिसर में स्थित अदालत कक्ष लाया गया था।

दोहरे विस्‍फोट और दिलसुखनगर इलाके में फुट ओवरब्रिज के नीचे से एक बम मिलने के संबंध में आरोपियों पर भादंसं की धारा 302 (हत्या) और अन्य संबंधित धाराओं तथा विस्फोटक सामग्री अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। 

अभियोजन पक्ष के मुताबिक अनीक शफीक सईद ने लुंबिनी पार्क में बम रखा था जबकि गोकुल चाट पर रियाज भटकल ने बम रखा था वहीं एक और बम इस्माइल चौधरी ने रखा था।

तारिक अंजुम पर विस्फोट के बाद अन्य आरोपियों को शरण देने का आरोप है। 

प्रसिद्ध भोजनालय गोकुल चाट के पास हुए विस्फोट में 32 लोगों की जान चली गई थी और 47 घायल हो गए थे जबकि राज्य सचिवालय से सटे लुंबिनी पार्क के ओपन एयर थिएटर में हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए थे और 21 अन्य घायल हुए थे। 

English summary :
Hyderabad blast 2007 Verdict Pronounce Tomorrow: Court Pronounce judgment on Tuesday in hyderabad blast case in connection with double bombing in Gokul Chat and Lumbini Park in Hyderabad. In this bomb blast, 44 people were killed and 68 were injured.


Web Title: Court may pronounce verdict on Hyderabad blast 2007 tomorrow

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