Chamundi Gunpowder Company Blast: विस्फोट में मरने वालों की संख्या 8, कामगार प्रमोद चवारे का अभी चल रहा इलाज
By फहीम ख़ान | Updated: June 15, 2024 17:42 IST2024-06-15T17:24:25+5:302024-06-15T17:42:23+5:30
Chamundi Gunpowder Company Blast: महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक विस्फोटक कारखाने में हुए धमाके में एक और श्रमिक की निजी अस्पताल में मौत हो गई जिससे शनिवार को मरने वालों की संख्या आठ पहुंच गई.

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Chamundi Gunpowder Company Blast:महाराष्ट्र के नागपुर में धामना की चामुंडी एक्सप्लोसिव कंपनी में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या अब 8 पर पहुंच गई है. शनिवार को उपचार दौरान धामना निवासी श्रद्धा पाटिल (22) ने दम तोड़ दिया. सनद रहे कि धामना की चामुंडी एक्सप्लोसिव कंपनी में हुए विस्फोट में कुल 6 कामगारों की मौत हुई थी और 3 कामगार गंभीर रूप से घायल हुए थे. तीनों कामगारों का इलाज जारी था. इसी बीच शुक्रवार की रात घायल दानसा मरसकोल्हे (26, मध्य प्रदेश) ने दम तोड़ दिया.
इसके बाद शनिवार को श्रद्धा वनराज पाटिल नामक एक ओर कामगार की मौत हो गई. इसी के साथ इस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 8 हो गई है. विस्फोट में घायल हुए एक कामगार प्रमोद चवारे (25, नेरी) का अभी इलाज चल रहा है. डांडे अस्पताल के निदेशक डॉ. पिनाक डांडे ने बताया कि नागपुर शहर मे उपचार करा रही श्रद्धा वनराज पाटिल (22) की मौत हो गई.
एक अन्य घायल श्रमिक प्रमोद चावरे का उपचार चल रहा है. इसके साथ ही बृहस्पतिवार को हुए विस्फोट में छह महिलाओं और दो पुरुषों समेत आठ श्रमिकों की मौत हो गई. विस्फोट बृहस्पतिवार की दोपहर करीब एक बजे शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर हिंगना पुलिस थाना क्षेत्र के धमना गांव स्थित कारखाने में हुआ.
नौ घायलों को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस के अनुसार विस्फोट के समय अधिकतर पीड़ित कारखाने की पैकेजिंग इकाई में कार्य कर रहे थे. पुलिस ने शुक्रवार को कारखाने के निदेशक जय शिवशंकर खेमका (49) और प्रबंधक सागर देशमुख को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें हिंगना के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया.
जिन्होंने उन्हें जमानत दे दी. पुलिस ने बताया कि निदेशक और प्रबंधक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 286 (विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूवर्ण आचरण), 304(ए)(किसी भी लापरवाहीपूर्ण कार्य के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनना) और 338 (किसी भी लापरवाहीपूर्ण कार्य के कारण गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है.