BMW Accident Case: 27 सितंबर तक जेल में रहेगी कार चालक गगनप्रीत कौर, दर्दनाक हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत और पत्नी घायल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 17, 2025 17:03 IST2025-09-17T17:02:57+5:302025-09-17T17:03:57+5:30
BMW Accident Case: अदालत ने आरोपी की ओर से दायर याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें दुर्घटना की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है।

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नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने धौला कुआं में हुई दुर्घटना में बीएमडब्ल्यू कार चालक आरोपी महिला की न्यायिक हिरासत बुधवार को 27 सितंबर तक बढ़ा दी। इस दर्दनाक हादसे में वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी घायल हो गई थीं। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग ने महिला की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।
अदालत ने आरोपी की ओर से दायर याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें दुर्घटना की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। अदालत में महिला की जमानत याचिका पर भी बहस हुई और मामले की सुनवाई शनिवार के लिए निर्धारित कर दी गई।
गगनप्रीत कौर (38) को गैर इरादतन हत्या और अन्य अपराधों के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद 15 सितंबर को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव एवं हरि नगर के निवासी नवजोत सिंह (52) की दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर रविवार दोपहर को हुई दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद घर लौट रहे थे।