26 years of justice: 26 साल न्याय?, डीएसपी मुखलाल पासवान को उम्रकैद की सजा, 300000 जुर्माना, छापेमारी के दौरान संतोष कुमार सिंह को गोली मार ली थी जान!
By एस पी सिन्हा | Updated: October 9, 2024 20:46 IST2024-10-09T20:44:50+5:302024-10-09T20:46:08+5:30
Bihar News: पुलिसकर्मी अरविंद झा को भी अदालत ने 5 साल जेल की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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Bihar News: बिहार के दरभंगा स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित डीएसपी मुखलाल पासवान को 26 साल पुराने मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पटना के स्पेशल कोर्ट ने पूर्णिया में थानेदार रहते मुखलाल पासवान को एक फेक एनकाउंटर मामले में सजा दी है। इसके साथ ही उन पर तीन लाख एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल है। कोर्ट का आदेश आने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में एक अन्य पुलिसकर्मी अरविंद झा को भी अदालत ने 5 साल जेल की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इन दोनों दोनों को पिछले महीने ही कोर्ट ने दोषी करार दिया था। बताया जा रहा है कि यह मामला साल 1998 का है।
जब पूर्णिया जिले के बड़हरा थाने के तत्कालीन थानेदार मुखलाल पासवान ने बिहारीगंज थाना इलाके के एक गांव में छापेमारी के दौरान संतोष कुमार सिंह नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि, पुलिस टीम ने इसे एनकाउंटर बताते हुए हत्या के मामले को दबाने की कोशिश की। उसके बाद में जब मामला सामने आया तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई।
इसके बाद सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। फिर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इस कांड में दारोगा संजय कुमार और सिपाही रामप्रकाश ठाकुर को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। इधर, सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमरेश कुमार तिवारी ने इस मामले में मुख्य आरोपी को कड़ी सजा देने का अनुरोध अदालत से किया था।
सीबीआई ने इस मामले की सुनवाई के दौरान 45 गवाह पेश किए। गवाहों और अन्य सबूतों के आधार पर पटना की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बीते 27 सितंबर को मुखवाल पासवान और अरविंद झा, दोनों पुलिसकर्मियों को दोषी आईपीसी की धारा 193 के तहत दोषी करार दिया था। अब बुधवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है।