भागलपुर में दुकान पर समान लेने गई 14 साल की बच्ची के साथ भाजपा नेता के बेटे ने किया रेप, मामला दर्ज
By एस पी सिन्हा | Published: February 5, 2021 06:39 PM2021-02-05T18:39:45+5:302021-02-05T18:41:04+5:30
बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पचगछिया गांव में भाजपा नेता के बेटे ने गलत काम किया. लड़की से साथ दुराचार किया.
पटनाः बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में भाजपा नेता के बेटे ने नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाया.
घटना का अंजाम उस वक्त दिया गया, जब किराना दुकान पर सामान लेने गई 14 साल की बच्ची को अकेली पाकर दूसरे कमरे में ले जाकर दुष्कर्म कर लिया. घटना की जानकारी बच्ची ने अपने घर वालों को दी. घर वाले पीड़ित बच्ची को लेकर महिला थाना पहुंचे और घटना के संबंध में केस दर्ज कराया है.
केस में किराना दुकानदार सुमित कुमार सिंह को नामजद आरोपित बनाया गया
दर्ज केस में किराना दुकानदार सुमित कुमार सिंह को नामजद आरोपित बनाया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार दुष्कर्म की जानकारी बाद पीड़ित बच्ची के परिवार वालों के पहुंचने की भनक लगते ही दुकानदार दुकान बंद कर भाग निकला. पुलिस उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है.
दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि 29 जनवरी को वह पचगछिया गांव के सुमित कुमार के किराना दुकान गई थी. शिवालय के पास उसका होलसेल का किराना दुकान है. दुकान में सामान लेने के दौरान सुमित ने उसका मुंह बंद कर दुकान के पीछे ले जाकर दुष्कर्म किया. घटना के बाद वह जब गोपालपुर थाना गई तो उसका केस नहीं लिया गया और उसे महिला थाना भेज दिया गया.
आरोपी युवक का पिता प्रखण्ड स्तर के एक भाजपा नेता हैं
आरोपी युवक का पिता प्रखण्ड स्तर के एक भाजपा नेता हैं. महिला थानाध्यक्ष को पीड़िता ने बताया है कि किस तरह पंचगछिया निवासी सुमित कुमार सिंह ने उसके साथ गलत किया. वह सामान लेने किराना दुकान पर गई थी. तब दुकान में दूसरे ग्राहक नहीं थे.
अस्पताल भेजा जहां पीड़िता का मेडिकल जांच कराया गया
उसे दुकानदार ने सामान देने के बहाने दुकान से सटे दूसरे कमरे में ले गया और वहां उसके साथ गलत काम किया. पीड़िता ने यह बात घर जाकर अपनी मां को बताई थी. पिता की तबियत काफी खराब रहने के कारण पुलिस को तब इसकी जानकारी नहीं दी. वहीं, महिला थानाध्यक्ष ने केस दर्ज करने के बाद पीड़िता की मेडिकल जांच के लिए महिला पुलिस की सुरक्षा में अनुमंडल अस्पताल भेजा जहां पीड़िता का मेडिकल जांच कराया गया है.
बच्ची का न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया जाएगा. महिला थानाध्यक्ष ने घटना की जांच शुरू कर दी है. उधर घटना बाद पीड़ित परिवार दहशत में है. आरोपित की गिरफ्तारी नहीं होने से जान-माल के खतरे की आशंका जाहिर की है.