Batla House Case 2008: इंस्पेक्टर एमसी शर्मा की हत्या के दोषी आरिज खान को उम्रकैद, दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली मौत की सजा को पलटा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: October 12, 2023 15:58 IST2023-10-12T15:50:43+5:302023-10-12T15:58:44+5:30

दिल्ली हाईकोर्ट ने बटला हाउस कांड में मौत की सजा पाये अपराधी आरिज खान को बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को पलटते हुए उसे उम्रकैद में बदल दिया है।

Batla House Case 2008: Life imprisonment of convict Ariz Khan, Delhi High Court overturns the death sentence order given by the lower court | Batla House Case 2008: इंस्पेक्टर एमसी शर्मा की हत्या के दोषी आरिज खान को उम्रकैद, दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली मौत की सजा को पलटा

फाइल फोटो

Highlightsदिल्ली हाईकोर्ट ने बटला हाउस कांड में मौत की सजा पाये आरिज खान को दी बड़ी राहतहाईकोर्ट ने निचली अदालत के दिये मौत की सजा को पलटते हुए उसे उम्रकैद में बदल दिया हैआरिज खान मुठभेड़ में मारे गये दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर एमसी शर्मा की हत्या का दोषी था

नई दिल्ली: साल 2008 में जामिया नगर स्थित बटला हाउस के मकान नंबर एल-18 में हुई पुलिस मुठभेड़ कांड के दोषी आरिज खान को बड़ी राहत दी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने मौत की सजा पाये अपराधी आरिज खान के मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उसकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया है।

दरअसल बटला हाउस कांड में हुए विवादास्पद मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या हो गई थी और इसी मामले में शामिल होने के आरोप में आरिज खान को निचली ने मौत की सजा सुनाई थी।

19 सितंबर 2008 को जामिया नगर के बटला हाउस इलाके में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ उस समय भारी बहस और विवाद में आ गई थी, जब तड़के सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एल-18 मकान पर छापा मारा था।

पुलिस के सूचना थी कि उस मकान में इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन के संदिग्ध गुर्गों छुपे हुए हैं। पुलिस का आरोप था कि बलटा हाउस के उन मकान में छुपे संदिग्धों ने साल 2008 के दिल्ली सीरियल विस्फोटों सहित देशभर के विभिन्न इलाकों में हुए बम विस्फोटों को अंजाम दिया था।

खुफिया सूचना के आधार पर एल-18 पर छापा मारने पहुंची दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम के चीफ इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। उसी दौरान दोनों पक्षों में गोलाबारी हुई और इंस्पेक्टर शर्मा को गोली लग गई क्योंकि उन्होंने टीम की अन्य सदस्यों की तरह बुलेट प्रुफ जैकेट नहीं पहन रखी थी।

पुलिस टीम के सदस्य आनन-फानन में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को घायल अवस्था में लेकर पास के होली फैमिली अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

मामले में शामिल दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बेहद लंबा ऑपरेशन चलाया और आखिरकार लंबी तलाशी के बाद 14 फरवरी 2018 को आरिज खान को भारत-नेपाल सीमा पर पकड़ लिया।

इस मामले में दोषी एक अन्य इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी शहजाद अहमद की जनवरी 2023 में दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अहमद भी आरिज खान के साथ कोर्ट द्वारा इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया गया था। शहजाद को भी दिल्ली पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद साल साल 2010 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार किया था।

Web Title: Batla House Case 2008: Life imprisonment of convict Ariz Khan, Delhi High Court overturns the death sentence order given by the lower court

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