लाइव न्यूज़ :

Barkagaon Violence Case: पूर्व मंत्री साव और पत्नी और पूर्व MLA निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा, जानें क्या है पूरा मामला

By एस पी सिन्हा | Updated: March 24, 2022 18:07 IST

Barkagaon Violence Case: अदालत ने 22 मार्च को दोषी करार दिया था, जबकि पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने पिछले दिनों बरी कर दिया था.

Open in App
ठळक मुद्देबड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव, निर्मला देवी मां हैं.योगेंद्र साव 15 अप्रैल 2019 से लगातार जेल में हैं.निर्मला देवी को 22 मार्च को जेल भेजा गया था.

रांचीः झारखंड में हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित चिरुडीह हत्याकांड से जुडे़ मामले में रांची के अपर न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आज राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है.

इस मामले में अदालत ने 22 मार्च को दोषी करार दिया था. जबकि उनके पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने पिछले दिनों बरी कर दिया था. यह मामला कांड संख्या 228/16 से जुड़ा है. यहां बता दें कि बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता हैं योगेंद्र साव, जबकि निर्मला देवी उनकी मां हैं.

उल्लेखनीय है कि योगेंद्र साव 15 अप्रैल 2019 से लगातार जेल में हैं, जबकि दोषी पाए जाने पर निर्मला देवी को 22 मार्च को जेल भेजा गया था. अदालत में चल रहे ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों की गवाही कराई थी. घटना इस प्रकार है कि बड़कागांव में एनटीपीसी प्लांट लगा रही थी, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे और वे अपनी जमीन किसी कीमत पर एनटीपीसी को नहीं देना चाह रहे थे.

इसी को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर 2015 में एनटीपीसी के खिलाफ बड़कागांव, हजारीबाग में कफन सत्याग्रह किया था. इस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा होने के बाद विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था.

निर्मला देवी की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीण भड़क गए. जिसके बाद पुलिस पर पथराव कर उन्हें पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया. वहीं पुलिस ने भी हिंसक झड़प के बाद मामला बिगड़ता देख पहले लाठीचार्ज और फिर फायरिंग की, जिसमे कई ग्रामीणों की मौत हो गई.

इस मामले में कांग्रेस की विधायक अंबा के पिता योगेंद्र साव के खिलाफ दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए गए. दर्ज किए गए 11 मामलो में योगेंद्र साव को अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन एक मामले में उन्हें दोषी करार दिया है. इसी मामले में अदालत ने आज सजा सुना दी है.

टॅग्स :क्राइम न्यूज हिंदीझारखंडकांग्रेसकोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतझारखंड में संभावित सियासी उलटफेर की खबरों पर कोई भी नेता खुलकर बोलने को नहीं है तैयार, सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार है गरम

भारतSanchar Saathi App: विपक्ष के आरोपों के बीच संचार साथी ऐप डाउनलोड में भारी वृद्धि, संचार मंत्रालय का दावा

भारतMCD Bypoll Results 2025: दिल्ली के सभी 12 वार्डों के रिजल्ट अनाउंस, 7 पर बीजेपी, 3 पर AAP, कांग्रेस ने 1 वार्ड जीता

भारतMCD by-elections Result: BJP ने चांदनी चौक और शालीमार बाग बी में मारी बाजी, कांग्रेस ने जीता संगम विहार ए वार्ड

क्राइम अलर्ट अधिक खबरें

क्राइम अलर्टNanded Honor Killing: प्रेम संबंध के चलते दलित युवक की हत्या के आरोप में 1 और आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा

क्राइम अलर्टDelhi: जाफराबाद में सड़क पर झड़प, गोलीबारी के बाद 3 गिरफ्तार

क्राइम अलर्टThane News: शौहर के तलाक न देने पर बेगम ने रची साजिश, भाई संग मिलकर किया कत्ल; गिरफ्तार

क्राइम अलर्टGhaziabad: मोदीनगर में नकाबपोश व्यक्ति ने 80 साल के ज्वेलरी शॉप के मालिक की चाकू मारकर हत्या की, फिर हमलावर से भिड़ा शख्स, देखें डिस्टर्बिंग वीडियो

क्राइम अलर्टUttar Pradesh: अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 युवकों की मौत