42 वर्षीय पड़ोसी घर में घुसकर 14 वर्षीय किशोरी के साथ किया दुष्कर्म, पीड़िता की मां आरोपी के घर शिकायत लेकर गई तो उसकी पत्नी और बेटी ने लाठियों से पीटा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 20, 2023 08:02 PM2023-01-20T20:02:43+5:302023-01-20T20:03:41+5:30
पुलिस सूत्रों ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से यहां बताया कि पीड़िता की मां ने पुलिस से शिकायत की है कि बुधवार को उसकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी तभी उसका 42 वर्षीय पड़ोसी घर में घुस गया और बच्ची के साथ बलात्कार किया।
बरेलीः बरेली जिले के देवरनिया थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी के साथ कथित रूप से बलात्कार करने और पीड़िता की मां के साथ मारपीट करने को लेकर पुलिस ने आरोपी तथा उसके परिवार के खिलाफ बृहस्पतिवार को मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से यहां बताया कि पीड़िता की मां ने पुलिस से शिकायत की है कि बुधवार को उसकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी तभी उसका 42 वर्षीय पड़ोसी घर में घुस गया और बच्ची के साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि वारदात के बाद आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया।
शाम को परिजन के लौटने पर लड़की ने उन्हें घटना के बारे में बताया। सूत्रों ने बताया, आरोप है कि जब पीड़िता की मां आरोपी के घर शिकायत लेकर गई तो उसकी पत्नी और बेटी ने उसे लाठियों से पीटा और मामले की शिकायत दर्ज कराने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
राजस्थान : 16 साल की छात्रा का अपहरण कर बलात्कार करने के दोषी शिक्षक को उम्रकैद
राजस्थान के झालावाड़ जिले की पॉक्सो अदालत ने 16 वर्ष की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के दोषी 27 वर्षीय मदरसा शिक्षक को बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनायी। अदालत ने दोषी शिक्षक अखलाक खान पर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि छात्रा उर्दू भाषा का ट्यूशन पढ़ने के लिए शिक्षक के घर जाया करती थी।
छात्रा के पिता ने 23 जनवरी, 2019 को अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज करायी। पुलिस ने अपहरण और बलात्कार के आरोपों में सात मार्च, 2019 को खान को गिरफ्तार किया। पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश महावीर प्रसाद गुप्ता ने खान को दोषी ठहराते हुए मृत्यु होने तक जेल में रखे जाने की सजा सुनायी।