उम्रकैद काट रहे आसाराम ने जेल से भेजा ऑडियो संदेश, कहा- बाहर आऊँगा, कोर्ट में रोने की बात झूठी

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: April 28, 2018 14:38 IST2018-04-28T14:38:15+5:302018-04-28T14:38:15+5:30

77 वर्षीय आसाराम बापू को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के बलात्कार के लिए पोक्सो अदालत ने मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनायी है।

asaram bapu send audio message to bhakt said will come out news of weeping in court was false | उम्रकैद काट रहे आसाराम ने जेल से भेजा ऑडियो संदेश, कहा- बाहर आऊँगा, कोर्ट में रोने की बात झूठी

उम्रकैद काट रहे आसाराम ने जेल से भेजा ऑडियो संदेश, कहा- बाहर आऊँगा, कोर्ट में रोने की बात झूठी

नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू का जेल से अपने भक्तों को दिया गया संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस ऑडियो को आसाराम के भक्तों ने उनकी तस्वीर के साथ लगाकर सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया था। ऑडियो में कथित तौर पर आसाराम अपनी रिहाई और अपने साथियों को रिहा करने का दावा कर रहे हैं। ऑडियो में आसाराम कह रहे हैं कि वो पहले शरद और शिल्पी को रिह कराएंगे और फिर खुद भक्तों के बीच आ जाएंगे। जोधपुर की पोक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की के बलात्कार के लिए आसाराम को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनायी है। आसाराम के सहयोगियों शिल्पी और शरद को 20-20 साल जेल की सजा सुनायी गयी है। मामले के मीडिया में आने के बाद इस ऑडियो संदेश को सोशल मीडिया से हटा दिया गया था।

जेल प्रशासन के अनुसार 27 अप्रैल को जोधपुर सेंट्रल जेल से आसाराम ने शाम करीब 6.30 बजे जदवानी निशांत नामक व्यक्ति से 17 मिनट तक बाती की थी। दैनिक भास्कर को डीआईजी (जेल) विक्रमसिंह कर्णावत ने बताया कि कैदियों को महीने में कैदियों को एक महीने में किन्हीं दो नंबरों पर कुल 80 मिनट फोन पर बात करने की अनुमति होती है। डीआईजी कर्णावत ने अखबार को बताया कि जेल प्रशासन उन नंबरों का वैरिफिकेशन करता है जिनपर फ़ोन किया जाना है उसके बाद ही बातचीत की इजाजत दी जाती है।  

कर्णावत ने आशंका जतायी कि संभव है कि आसाराम द्वारा 27 अप्रैल को की गये फोन कॉल को ही सोशल मीडिया पर वायरल किया गया हो। जेल प्रशासन के अनुसार जेल से की जाने वाली फ़ोन कॉल रिकॉर्ड किये जाते हैं और इस बात की जाँच की जाएगी कि क्या ये वही बातचीत है। जेल प्रशासन के अनुसार आसाराम से फ़ोन पर बातचीत की सुविधा छीनी भी जा सकती है  क्योंकि किसी भी कैदी से बातचीत को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपेक्षा नहीं की जाती। ये जेल के नियम-कायदे का उल्लंघन है। 

आसाराम के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि मीडिया में अदालत में आसाराम के रोने की झूठी खबर चलायी गयी थी। आसाराम के फेसबुक पेज पर की गयी पोस्ट में कहा गया है कि केवल लक्ष्मी, नारायण साईं और भारती ही आसाराम बापू के परिवार के सदस्य हैं। आसाराम ने दावा किया कि ये पूरा केस एक साजिश है। 

जोधपुर पोक्सो कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने आसााराम को आजीवन सजा सुनाते हुए फैसले में लिखा कि आसाराम की हरकत की वजह से पूरा संत समाज बदनाम हुआ है और हिन्दू धर्म की भी बदनामी हुई है। साल 2013 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर की रहने वाली 16 वर्षीय लड़की ने पुलिस में आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी। पीड़िता के माता-पिता आसाराम बापू के भक्त थे। लड़की आसाराम बापू की संस्था द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल की छात्रा थी। जोधपुर स्थित आसाराम के आश्रम में आसाराम ने उसके संग यौन दुर्व्यवहार किया। मामले के कई गवाहों की सुनवाई को दौरान हत्या हो गयी और कुछ के संग मारपीट हुई। 

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Web Title: asaram bapu send audio message to bhakt said will come out news of weeping in court was false

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