4 साल की बच्ची से रेप की कोशिश कर रहे शख्स ने विरोध के बाद कर दी हत्या, सदमे में पीड़िता के पिता ने दे दी जान
By अनुराग आनंद | Published: March 14, 2021 09:51 AM2021-03-14T09:51:01+5:302021-03-14T09:54:17+5:30
मिल रही जानकारी के मुताबिक, पीड़िता का पिता इस आघात को सहन नहीं कर पाया और उसने घटना के एक दिन बाद कथित तौर पर कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या कर ली।
सिलवासा: केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली (डीएनएच) के एक गाँव में 30 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपने फ्लैट में दुष्कर्म का विरोध करने पर चार साल की एक बच्ची का गला काटकर हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी ने बच्ची का शव एक बोरे में भरकर उसे अपने फ्लैट के शौचालय से जुड़े एक संकरे शाफ्ट में फेंक दिया।
पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता का पिता इस आघात को सहन नहीं कर पाया और उसने घटना के एक दिन बाद कथित तौर पर कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या कर ली।
आरोपी लड़की को अपने अपार्टमेंट में ले गया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की
डीएनएच के पुलिस अधीक्षक हरेश्वर स्वामी ने कहा, ‘‘घटना शुक्रवार को दोपहर बाद घटी जब आरोपी संतोष रजत नरोली गांव में अपने घर के बाहर खेल रही लड़की को बहला फुसलकार अपने घर ले गया।’’ उन्होंने बताया कि रजत लड़की को अपने अपार्टमेंट में ले गया और उसके साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन जब वह रोने लगी, तो उसने एक धारदार हथियार से उसका गला काट दिया, फिर उसने उसके शव को बोरे में भरकर फ्लैट के शौचालय से जुड़े संकरे शाफ्ट में फेंक दिया।
पुलिस को रजत के अपार्टमेंट के बाथरूम में खून के धब्बे मिले-
उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिवार वालों ने नरोली थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी शुरू की और आवासीय भवन में लगभग 40 फ्लैटों की छानबीन की जहां लड़की रहती थी। स्वामी ने कहा, "तलाशी अभियान के दौरान, पुलिस को रजत के अपार्टमेंट के बाथरूम में खून के धब्बे मिले। शौचालय से सटे शाफ्ट में एक बोरा के साथ शव को पाया गया।" एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान, रजत ने यह स्वीकार किया कि वह बच्ची को फुसलाकर उसके फ्लैट में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की।
झारखंड के धनबाद का रहने वाला है आरोपी-
झारखंड के धनबाद का रहने वाला आरोपी पिछले चार साल से दादरा और नगर हवेली में रह रहा है और इस दौरान उसने विभिन्न कारखानों में काम किया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 364 (अपहरण), 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध) और 302 (हत्या) के अलावा बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।
(एजेंसी इनपुट)