13 साल की बेटी से पिता ने किया था रेप, कोर्ट ने दी 25 साल कैद की सजा, जज ने फैसले में कहा, 'आरोपी का कृत्य समाज को शर्मसार करने वाला है'
By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: April 6, 2022 21:03 IST2022-04-06T20:56:20+5:302022-04-06T21:03:29+5:30
रिश्तों को कलंकित करने और मर्यादा को शर्मसार कर देने वाला एक वाकया साल 2021 में उस समय समाज के सामने आया था जब मुंबई में एक बेटी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पिता ने उसके साथ रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज ने दोषी पिता को 25 साल के कठोर कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सांकेतिक तस्वीर
मुंबई: रिश्तों को कलंकित करने और मर्यादा को शर्मसार कर देने वाला एक वाकया साल 2021 में उस समय समाज के सामने आया था जब एक बेटी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पिता ने उसके साथ रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 9 महीने में ट्रायल पूरा किया और 4 अप्रैल को पीड़िता के पिता को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने 37 साल के आरोपी पिता को 25 साल के जेल की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पिता ने अपनी 13 साल की बेटी का 6 बार रेप किया और यह मामला खुला 4 मई 2021 को जब कक्षा 7 में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने दादी के साथ थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई कि उसके पिता ने उसका यौनशोषण किया है, जिसके कारण वो गर्भवती हो गई है।
इस बात को सुनकर पुलिस वालों को भी भरोसा नहीं हुआ लेकिन पुलिस ने फौरन लड़की की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया।
बताया जा रहा है कि तीन बच्चों का आरोपी पिता अपनी मां और भाई के एक ही घर में रहता था। आरोपी की पत्नी ने सात साल पहले ही उसे छोड़ दिया था। आरोपी अपनी बेटी का जबरदस्ती यौन शोषण करता था और उसे धमकी देता था कि अगर उसने इस बात का जिक्र किसी से किया तो वो उसे जान से मार देगा।
मामले की जानकारी पीड़िता के दादी को तब हुई जब 4 मई 2021 पीड़िता ने उन्हें बताया कि उसका पीरियड्स मिस हो गया है। दादी ने तुरंत मामले को समझा और उससे सारी बात पूछी तो उसने बताया कि उसका पिता पिछले एक साल से जबरन यौन शोषण कर रहा है।इसके बाद पीड़िता की दादी उसे लेकर सीधे वर्ली पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी के वकील ने कहा कोर्ट में उसका बचाव करते हुए कहा कि पीड़िता का चाल-चलन सही नहीं था और उसका पिता अक्सर उसे लड़कों के साथ खेलने के लिए मना करता था और यही कारण है कि पीड़िता और आरोपी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था।
इसके अलावा बचाव पक्ष के वकीन ने कोर्ट में यह भी कहा कि आरोपी की पत्नी ने उसे सात साल पहले छोड़ दिया था लेकिन उसने बच्चों की परवरिश और बुजुर्ग मां की देखभाल के लिए दोबारा शादी नहीं की। आरोपी और उसकी मां के बीच पैसों को लेकर भी अक्सर विवाद होता रहता था और यही कारण है कि उसकी बेटी और मां ने उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई।
लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को मामलेो में दोषी करार दिया क्योंकि मेडिकल जांच में पीड़िता के साथ रेप की पुष्टि हुई थी।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता एक घिनौने कृत्य को बड़े खामोशी से सहती रही क्योंकि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी का यह कृत्य पूरे समाज के लिए शर्म का विषय है।
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज भारती काले ने आरोपी को 25 साल के कठोर कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माने की अदायगी न करने की सूरत में आरोपी को 6 महीने और जेल में बिताने होंगे।