Vedanta Limited: वेदांता पर 920385745 रुपये का जुर्माना और 100000000 रुपये का हर्जाना?, सीमा शुल्क प्राधिकरण ने क्यों लिया एक्शन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 9, 2024 17:15 IST2024-10-09T17:14:03+5:302024-10-09T17:15:24+5:30

Vedanta Limited: कंपनी को तूतीकोरिन के सीमा शुल्क आयुक्त के कार्यालय से एक नोटिस मिला, जिसमें 92,03,85,745 रुपये के जुर्माने और 10,00,00,000 रुपये के हर्जाने के साथ सीमा शुल्क तथा लागू ब्याज की मांग की गई है।

Vedanta Limited Fine Rs 920385745 and compensation of Rs 100000000 on Vedanta Customs Authority take action Google loses final appeal against 2-4 billion euro fine | Vedanta Limited: वेदांता पर 920385745 रुपये का जुर्माना और 100000000 रुपये का हर्जाना?, सीमा शुल्क प्राधिकरण ने क्यों लिया एक्शन

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Highlightsवेदांता लिमिटेड ने कहा कि इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई असर नहीं होगा। वेदांता लिमिटेड, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है।वेदांता लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि यह आदेश उसे मंगलवार आठ अक्टूबर को मिला।

Vedanta Limited: वेदांता पर सीमा शुल्क प्राधिकरण ने 92.04 करोड़ रुपये का जुर्माना और 10 करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया है। वेदांता लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि यह आदेश उसे मंगलवार आठ अक्टूबर को मिला। कंपनी ने कहा, ‘‘ कंपनी को तूतीकोरिन के सीमा शुल्क आयुक्त के कार्यालय से एक नोटिस मिला, जिसमें 92,03,85,745 रुपये के जुर्माने और 10,00,00,000 रुपये के हर्जाने के साथ सीमा शुल्क तथा लागू ब्याज की मांग की गई है।’’ वेदांता लिमिटेड ने कहा कि इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई असर नहीं होगा। आगे की काईवाई पर जल्द फैसला किया जाएगा। वेदांता लिमिटेड, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है।

गूगल को प्रतिस्पर्धा-रोधी ‘खरीदारी’ में 2.4 अरब यूरो के जुर्माने के खिलाफ अंतिम अपील में मिली हार

गूगल को प्रतिस्पर्धा-रोधी खरीदारी मामले में यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा उस पर लगाए गए 2.4 अरब यूरो के जुर्माने के खिलाफ अंतिम अपील में हार का सामना करना पड़ा है। यह जुर्माना खोज परिणामों में प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले अपनी खुद की खरीदारी सिफारिशों को अवैध लाभ देने के कारण लगाया गया था।

कंपनियों को अनुचित तरीके से कीमतों को नियंत्रित करने या एकाधिकार से रोकने के प्रयासों को प्रतिस्पर्धा रोधी या एंटी ट्रस्ट कहते हैं। यूरोपीय संघ के न्यायालय ने मंगलवार को निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसमें ईयू के शीर्ष प्रतिस्पर्धा रोधी प्रवर्तक यूरोपीय आयोग द्वारा लगाए गए 2.4 अरब यूरो (2.7 अरब अमेरिकी डॉलर) के जुर्माने के खिलाफ कंपनी की अपील को खारिज कर दिया गया।

न्यायालय ने बयान में कहा, ‘‘न्यायालय अपील को खारिज करता है और इस प्रकार निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता है।’’ गूगल ने बयान में कहा कि वह न्यायालय के निर्णय से निराश हैं, जो कुछ खास तथ्यों पर आधारित है। कंपनी ने कहा कि उसने 2017 में आयोग के निर्णय का अनुपालन करने के लिए बदलाव किए थे।

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