Union Budget 2024: सोना और प्रॉपर्टी बेचना अब महंगा पड़ेगा, सरकार ने हटाया ये बेनिफिट, जानें क्या है मामला
By मनाली रस्तोगी | Updated: July 24, 2024 08:45 IST2024-07-24T08:43:49+5:302024-07-24T08:45:00+5:30
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024 की घोषणा की, जिसमें संपत्ति और सोने की बिक्री के लिए इंडेक्सेशन लाभ को हटा दिया गया।

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024 की घोषणा की, जिसमें संपत्ति और सोने की बिक्री के लिए इंडेक्सेशन लाभ को हटा दिया गया। इंडेक्सेशन लाभ ने करदाताओं को मुद्रास्फीति के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्तियों की खरीद मूल्य को समायोजित करने की अनुमति दी। इसके हटने के बाद टैक्स देनदारी बढ़ना तय है। इससे पहले संपत्ति बिक्री पर दीर्घकालिक लाभ पर कर 10 प्रतिशत था।
हालांकि, सरकार ने दोनों चीजों पर LTCG टैक्स की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया। इसके अलावा, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए सोने की आवश्यक होल्डिंग अवधि 36 महीने से घटाकर 24 महीने कर दी गई है। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG), 24 महीनों के भीतर बेचे गए सोने पर लागू आयकर स्लैब दर पर कर लगाया जाता रहेगा।
इंडेक्सेशन लाभ वापस लेने के बाद निफ्टी रियल्टी इंडेक्स करीब 2.6 फीसदी गिर गया. डीएलएफ का शेयर भी 6 फीसदी गिरकर 778 रुपये पर आ गया. बाद में इसमें सुधार हुआ और 809 रुपये पर बंद हुआ। इसके अलावा मैक्रोटेक डेवलपर्स में करीब 3 फीसदी, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 5 फीसदी, प्रेस्टीज एस्टेट्स और फीनिक्स मिल्स में करीब 2 फीसदी की गिरावट आई।
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि वह पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था को सरल बनाना चाहती हैं. उन्होंने कुछ परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ को 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया है. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के तहत छूट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है।