ब्रिटेन की अदालत ने पाकिस्तान उच्चायोग के खातों से 450 करोड़ रुपये निकालने का आदेश दिया

By भाषा | Updated: January 1, 2021 23:24 IST2021-01-01T23:24:56+5:302021-01-01T23:24:56+5:30

UK court orders withdrawal of Rs 450 crore from accounts of Pakistan High Commission | ब्रिटेन की अदालत ने पाकिस्तान उच्चायोग के खातों से 450 करोड़ रुपये निकालने का आदेश दिया

ब्रिटेन की अदालत ने पाकिस्तान उच्चायोग के खातों से 450 करोड़ रुपये निकालने का आदेश दिया

इस्लामाबाद, एक जनवरी ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के खातों से 450 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल करने का आदेश दिया है। यह जुर्माना राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने विदेशी संपत्ति वसूली कंपनी ब्रॉडशीट एलएलसी को भुगतान नहीं किये जाने के एवज में लगाया था। एक स्थानीय अखबार ने इसकी जानकारी दी।

पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बृहस्पतिवार को बताया कि अदालत के आदेश के बाद यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यूके ने 29 दिसंबर को पाकिस्तान उच्चायोग को एक पत्र लिखा, जिसमें यह अनुरोध किया गया कि वह USD 28,706,533.35 के भुगतान के उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुगम बनाने के लिये डेबिट खाता विवरण के साथ लिखित भुगतान निर्देश प्रदान करे।

बैंक ने उच्चायोग को यह भी बताया कि 30 दिसंबर तक लिखित भुगतान के निर्देश न मिलने की स्थिति में अदालत के आदेश में निर्धारित भुगतान राशि को वसूल करने के लिये उच्चायोग के खातों से एकतरफा निकासी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

खबर में सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया कि एनएबी की लगभग 450 करोड़ रुपये (26,153,783.34 डॉलर) की राशि यूबीएल, लंदन के एक खाते में पड़ी थी, जो ब्रिटेन में पाकिस्तान उच्चायोग के नाम से संचालित है।

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Web Title: UK court orders withdrawal of Rs 450 crore from accounts of Pakistan High Commission

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