सेबी ने ‘को-लोकेशन’ मामले में पार्वती कैपिटल मार्केट पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: August 30, 2021 22:26 IST2021-08-30T22:26:44+5:302021-08-30T22:26:44+5:30

SEBI slaps Rs 6 lakh fine on Parvati Capital Markets in 'co-location' case | सेबी ने ‘को-लोकेशन’ मामले में पार्वती कैपिटल मार्केट पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सेबी ने ‘को-लोकेशन’ मामले में पार्वती कैपिटल मार्केट पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को सदस्यों को जल्दी ‘लॉगइन’ करने और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े तेजी से प्राप्त करने की सुविधा (को-लोकेशन) से जुड़े मामले में पार्वती कैपिटल मार्केट प्राइवेट लि. पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ‘को-लोकेशन’ सुविधा के कथित दुरूपयोग को लेकर कई शिकायतें मिली थी। एनएसई द्वारा कुछ कारोबारी सदस्यों को तरजीही आधार पर कारोबार और आर्डर से जुड़े आंकड़ों तक तेजी से पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की शिकायत के बाद नियामक ने मामले की जांच शुरू की थी। पार्वती कैपिटल मार्केट उन कारोबारी सदस्यों में शामिल था, जिसे प्राथमिक और द्वितीयक सर्वर कनेक्शन के लिये व्यापक जांच को लेकर चिन्हित किया गया था। एनएसई के ‘को-लोकेशन’ दिशानिर्देश के अनुसार एक्सचेंज कारोबारी सदस्यों को द्वितीयक सर्वर उपलब्ध कराता था ताकि प्राथमिक सर्वर से संपर्क टूटने या गड़बड़ी होने पर, वे उस सर्वर से जुड़ सकें। नियम के मुताबिक कारोबारी सदस्य नियमित रूप से द्वितीयक सर्वर से नहीं जुड़ सकते। हालांकि, इकाई बिना किसी वैध कारण के विभिन्न खंडों में द्वितीयक सर्वर से जुड़ती रही। सेबी ने अपने आदेश में कहा, ‘‘कारोबारी सदस्य (पार्वती कैपिटल मार्केट पाइवेट लि.) एनएसई को-लोकेशन दिशानिर्देश का उल्लंघन कर द्वितीयक सर्वर से बार-बार जुड़ती रही...।’’ इसके साथ कारोबारी सदस्य ने सभी ब्रोकरों को समान और निष्पक्ष सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर बनायी गयी कारोबार प्रणाली को अनदेखा किया। इसके आधार पर सेबी ने पार्वती कैपिटल मार्केट पर कुल 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। एक अलग, आदेश में सेबी ने माइक्रोन्स लि. के शेयर कारोबार में धोखाधड़ी में शामिल होने को लेकर नौ इकाइयों पर संयुक्त रूप से 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नौ इकाइयों में विकिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि. और आठ व्यक्ति शामिल हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: SEBI slaps Rs 6 lakh fine on Parvati Capital Markets in 'co-location' case

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :SEBI