Hindenburg case: सेबी ने हिंडनबर्ग मामले में अडानी समूह को दी क्लीन चिट

By रुस्तम राणा | Updated: September 18, 2025 19:41 IST2025-09-18T19:41:44+5:302025-09-18T19:41:44+5:30

बता दें कि हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अडानी समूह ने संबंधित पक्षों के लेन-देन को छिपाने के लिए तीन कंपनियों के माध्यम से धन का लेन-देन किया।

Sebi gives clean chit to Adani Group in Hindenburg case | Hindenburg case: सेबी ने हिंडनबर्ग मामले में अडानी समूह को दी क्लीन चिट

Hindenburg case: सेबी ने हिंडनबर्ग मामले में अडानी समूह को दी क्लीन चिट

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को अडानी समूह और उसके अध्यक्ष गौतम अडानी को अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से मुक्त कर दिया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अडानी समूह ने संबंधित पक्षों के लेन-देन को छिपाने के लिए तीन कंपनियों के माध्यम से धन का लेन-देन किया।

सेबी ने दो अलग-अलग आदेशों में कोई उल्लंघन नहीं पाया। नियामक ने कहा कि उस समय, असंबंधित पक्षों के साथ ऐसे लेनदेन को संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं माना जाता था। संबंधित पक्ष लेनदेन की परिभाषा का विस्तार 2021 में हुए संशोधन के बाद ही किया गया था।

सेबी ने यह भी पाया कि संबंधित ऋण ब्याज सहित चुका दिए गए थे और किसी भी धनराशि का गबन नहीं किया गया था। इसने पुष्टि की कि कोई धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप अडानी समूह के खिलाफ सभी कार्यवाही रद्द कर दी गई।

जनवरी 2021 में, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि अदाणी समूह की कंपनियों के बीच धन के लेन-देन के लिए आदिकॉर्प एंटरप्राइजेज, माइलस्टोन ट्रेडलिंक्स और रेहवर इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल चैनलों के रूप में किया गया था। 

दावे में कहा गया था कि इससे अदाणी को संबंधित पक्ष लेनदेन संबंधी नियमों से बचने में मदद मिली, जिससे निवेशकों को गुमराह होने की संभावना थी। सेबी का यह फैसला अदाणी समूह को क्लीन चिट देता है, जिससे निवेशकों और बाजार को स्पष्टता और आश्वासन मिलता है।

Web Title: Sebi gives clean chit to Adani Group in Hindenburg case

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