बीओआर भेदिया कारोबार मामले में सैट ने सेबी के आदेश के खिलाफ अपीलों को खारिज किया

By भाषा | Updated: August 2, 2021 20:56 IST2021-08-02T20:56:36+5:302021-08-02T20:56:36+5:30

SAT dismisses appeals against SEBI order in BOR insider trading case | बीओआर भेदिया कारोबार मामले में सैट ने सेबी के आदेश के खिलाफ अपीलों को खारिज किया

बीओआर भेदिया कारोबार मामले में सैट ने सेबी के आदेश के खिलाफ अपीलों को खारिज किया

नयी दिल्ली, दो अगस्त प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने पूर्ववर्ती बैंक ऑफ राजस्थान (बीओआर) में कथित भेदिया कारोबार के मामले में सात इकाइयों के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया है। इनमें पूर्व प्रवर्तक भी शामिल हैं। सेबी ने अपने आदेश के जरिये इन इकाइयों के प्रतिभूति बाजार में कारोबार पर रोक लगाई थी।

पूर्ववर्ती बीओआर का विलय अब आईसीआईसीआई बैंक में हो चुका है।

नियामक के पूर्णकालिक सदस्य ने नवंबर, 2017 में सात इकाइयों पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार की पांच साल की रोक लगाई थी।

साथ ही इन इकाइयों को 95 लाख रुपये के अवैध लाभ को लौटाने का भी निर्देश दिया गया था।

ये सात इकाइयां हैं...रोहित प्रेमकुमार गुप्ता, संजय कुमार तायल, नवीन कुमार तायल, ज्योतिका संजय तायल, एडविक टेक्सटाइल्स और रियलप्रो प्राइवेट लि., कुलविंदर कुमार नैयर और आजम मोहम्मद अशान शेख।

इसके अलावा न्यायाधिकरण ने सेबी के न्याय अधिकारी द्वारा मई, 2020 में पारित आदेश के खिलाफ पांच इकाइयों की अपीलों को भी खारिज कर दिया है। इन आदेश के तहत इन इकाइयों पर कुल तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

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Web Title: SAT dismisses appeals against SEBI order in BOR insider trading case

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