सैनिटरी नैपकिन, फ्रिज, फुटवियर सहित 85 अन्य उत्पाद आज से हो जाएंगे सस्ते 

By रामदीप मिश्रा | Updated: July 27, 2018 05:07 IST2018-07-27T05:07:46+5:302018-07-27T05:07:46+5:30

रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, छोटी स्क्रीन वाला टीवी, स्टोरेज वॉटर हीटर, पेंट पर आज से 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इन उत्पादों पर पहले 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू थी। सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से छूट दे दी गई है। पहले इसपर 12 प्रतिशत कर लागू था। 

Sanitary napkins footwear 86 more items will get cheaper from today | सैनिटरी नैपकिन, फ्रिज, फुटवियर सहित 85 अन्य उत्पाद आज से हो जाएंगे सस्ते 

सैनिटरी नैपकिन, फ्रिज, फुटवियर सहित 85 अन्य उत्पाद आज से हो जाएंगे सस्ते 

नई दिल्ली, 27 जुलाईः सैनिटरी नैपकिन, फुटवियर और रेफ्रिजरेट सहित करीब 88 आम इस्तेमाल के उत्पाद आज से सस्ते हो जाएंगे। इन उत्पादों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती की गई है। यह कटौती आज से लागू हो रही है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह 28 प्रतिशत के सबसे ऊंचे कर स्लैब से कई उत्पादों को हटाया था और उन्हें 18 प्रतिशत कर स्लैब में डाला गया था। नई कर दरें 27 जुलाई से लागू होनी हैं। 

रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, छोटी स्क्रीन वाला टीवी, स्टोरेज वॉटर हीटर, पेंट पर आज से 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इन उत्पादों पर पहले 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू थी। सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से छूट दे दी गई है। पहले इसपर 12 प्रतिशत कर लागू था। 

परिषद ने 28 प्रतिशत की उच्चतम दर के तहत आने वाली वस्तुओं की सूची और तर्कसंगत बनाया है तथा परफ्यूम , सौंदर्य प्रसाधन , टॉयलेट का सामान, छोटे टीवी, पानी गर्म करने वाला हीटर, बिजली से चलने वाली इस्त्री (आयरनिंग) मशीन, रेफ्रिजरेटर, लीथियम आयन बैटरी, मिक्सर ग्राइंडर, बाल सुखाने वाले उपकरण (हेयर ड्रायर) दाढ़ी बनाने की मशीन, वैक्यूम क्लीनर पर कर की दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है। 

बिना नग वाली राखी के अलावा पत्थर, लकड़ी, संगमरमर की मूर्तियों, फूलझाड़ू, साल की पत्तियों को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। एक हजार रुपये मूल्य तक के जूते-चप्पल पर अब 5 प्रतिशत का कर लगेगा। पहले यह रियायती दर केवल 500 रुपये मूल्य के जूते-चप्पल पर लागू थी। ई- बुक की आपूर्ति पर कर की दर 18 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गयी है।

होटलों के कमरों पर अब जीएसटी उनकी घोषित किराये के बजाये वास्तविक रूप से वसूले गये किराये पर लगेगा। अभी 7,500 रुपये से अधिक के कमरों पर 28 प्रतिशत और 2,500 से 7,500 रुपये के बीच के कमरों पर 18 प्रतिशत और 1,000 से 2,500 रुपये के बीच की दर के कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है। 
(खबर इनपुट-भाषा)

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