Reserve Bank of India: नहीं दे सकेंगे लोन और कर्ज?, सचिन बंसल की नवी फिनसर्व और 3 एनबीएफसी पर शिकंजा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 18, 2024 21:03 IST2024-10-18T19:28:59+5:302024-10-18T21:03:13+5:30
Reserve Bank of India: एनबीएफसी- बेंगलुरु स्थित नवी फिनसर्व लिमिटेड, नयी दिल्ली स्थित डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता स्थित आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और चेन्नई स्थित आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड को ये निर्देश जारी किए गए।

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Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को सचिन बंसल की नवी फिनसर्व और तीन अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 21 अक्टूबर की कारोबार समाप्ति से कर्ज मंजूर करने और वितरित करने से रोकने का आदेश दिया। केंद्रीय बैंक ने अत्यधिक मूल्य निर्धारण सहित पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण यह कदम उठाया है।
आरबीआई ने बयान में कहा कि केंद्रीय बैंक के विस्तृत पर्यवेक्षी आदेशों के जरिये बृहस्पतिवार को एनबीएफसी- बेंगलुरु स्थित नवी फिनसर्व लिमिटेड, नयी दिल्ली स्थित डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता स्थित आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और चेन्नई स्थित आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड को ये निर्देश जारी किए गए।
एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड संस्थानों (एमएफआई) के खिलाफ कार्रवाई पर आरबीआई ने बयान में कहा, “यह कार्रवाई इन कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति में उनकी भारित औसत ऋण दर (डब्ल्यएएलआर) और उनके कोष की लागत पर लगाए गए ब्याज की वजह से की गई है।
इन कंपनियों का मूल्य निर्धारण नियमनों के अनुरूप नहीं पाया गया है।’’ केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह भी पाया गया है कि ये इकाइयां आरबीआई द्वारा जारी उचित व्यवहार संहिता का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं कर रही हैं।