भारतीय रिजर्व बैंकः कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.4 लाख, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 38.6 लाख और पंजाब नेशनल बैंक पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए गलती
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 17, 2025 19:45 IST2025-04-17T19:44:47+5:302025-04-17T19:45:55+5:30
Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक ने कहा कि 'अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)' के कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 38.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय अनुपालन में कुछ खामियों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक पर 'बैंक ऋण वितरण के लिए ऋण प्रणाली पर दिशानिर्देश' और 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 61.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य बयान में, रिजर्व बैंक ने कहा कि 'अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)' के कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 38.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
'बैंकों में ग्राहक सेवा' पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तीनों मामलों में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामियों पर आधारित है तथा इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय देना नहीं है।
अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के लिए यूएफओ मूवीज इंडिया, क्यूब सिनेमा पर जुर्माना
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने यूएफओ मूवीज इंडिया और उसकी अनुषंगी स्क्रैबल डिजिटल और क्यूब सिनेमा टेक्नोलॉजीज पर अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के लिए बुधवार को 2.70 करोड़ रुपये का जुर्माना और गैर-मौद्रिक प्रतिबंध लगा दिए।
यूएफओ मूवीज़ और क्यूब देश में सिनेमा थिएटर मालिकों (सीटीओ) को पट्टे/किराये पर डिजिटल सिनेमा पहल के अनुरूप डिजिटल सिनेमा उपकरण (डीसीई) की आपूर्ति के लिए प्रासंगिक बाजार में प्रमुख कंपनियां हैं। सीसीआई ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि कंपनियों ने सीटीओ के साथ हुए पट्टा समझौतों में दर्ज सामग्री की आपूर्ति रोकी, जिससे निर्माण बाद की प्रक्रिया में लगी कंपनियों के लिए बाधाएं पैदा हुईं।
सीसीआई ने बयान में कहा कि उन्होंने सिनेमा थिएटर मालिकों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को डिजिटल सिनेमा पहल वाले डीसीई को किसी अन्य कंपनी द्वारा सेवा देने से रोक दिया। सीसीआई ने कहा कि कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा के मानदंडों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण उनपर दंड लगाया गया है और उन्हें कुछ गतिविधियां नहीं करने का निर्देश दिया है।