Reliance Big Entertainment: 26 करोड़ रुपये का बकाया?, सेबी ने रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक खातों के साथ-साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड खातों को किया कुर्क

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 2, 2024 20:01 IST2024-12-02T20:00:31+5:302024-12-02T20:01:11+5:30

Reliance Big Entertainment: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इससे पहले 14 नवंबर को रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (अब आरबीईपी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड) को एक नोटिस भेजा था।

Reliance Big Entertainment Dues Rs 26 crore SEBI attaches bank accounts shares mutual fund accounts of Reliance Big Entertainment | Reliance Big Entertainment: 26 करोड़ रुपये का बकाया?, सेबी ने रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक खातों के साथ-साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड खातों को किया कुर्क

सांकेतिक फोटो

Highlights 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा था।रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के जुर्माने का भुगतान नहीं करने को लेकर कुर्की नोटिस जारी किया। कंपनी के बैंक, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो को कुर्क करने का आदेश दिया है।

Reliance Big Entertainment: बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को 26 करोड़ रुपये का बकाया वसूलने के लिए रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक खातों के साथ-साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड खातों को कुर्क करने का आदेश दिया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इससे पहले 14 नवंबर को रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (अब आरबीईपी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड) को एक नोटिस भेजा था और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के मामले में धन की हेराफेरी से संबंधित मामले में इकाई को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा था।

रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के जुर्माने का भुगतान नहीं करने को लेकर सेबी ने कुर्की नोटिस जारी किया। बाजार नियामक ने लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए कंपनी के बैंक, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो को कुर्क करने का आदेश दिया है। नोटिस के अनुसार, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर 26 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है।

नोटिस के अनुसार, सेबी ने कहा कि यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि चूककर्ता बैंक खातों और डीमैट खातों या म्यूचुअल फंड फोलियो में प्रतिभूतियों का निपटान कर सकता है और ‘इसलिए देय राशि की वसूली में देरी या बाधा उत्पन्न होगी।” इसलिए सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड से कहा कि वे खातों से किसी भी तरह की निकासी की अनुमति न दें।

पिछले सप्ताह, नियामक ने कंपनी से धन के अवैध निकासी पर 78 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि वसूलने के लिए तीन कंपनियों को कुर्की नोटिस भेजे थे। ये कंपनियां- आधार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन एग्री सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड हैं। इस वर्ष अगस्त में सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य इकाइयों को कंपनी से धन की हेरा-फेरी के लिए प्रतिभूति बाजार से पांच वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। 

Web Title: Reliance Big Entertainment Dues Rs 26 crore SEBI attaches bank accounts shares mutual fund accounts of Reliance Big Entertainment

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