रिजर्व बैंक को बैंकों को निर्देश, नोटबंदी के समय की आंतरिक वीडियो रिकार्डिंग नष्ट नहीं करें

By भाषा | Published: June 8, 2021 10:03 PM2021-06-08T22:03:57+5:302021-06-08T22:03:57+5:30

RBI instructs banks not to destroy internal video recordings at the time of demonetisation | रिजर्व बैंक को बैंकों को निर्देश, नोटबंदी के समय की आंतरिक वीडियो रिकार्डिंग नष्ट नहीं करें

रिजर्व बैंक को बैंकों को निर्देश, नोटबंदी के समय की आंतरिक वीडियो रिकार्डिंग नष्ट नहीं करें

मुंबई, आठ जून रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों से कहा है कि वह 8 नवंबर 2016 से लेकर 30 दिसंबर 2016 की अवधि की अपनी शाखाओं और करेंसी चेस्ट की सीसीटीवी रिकार्डिंग को अगले आदेश तक अपने पास सुरक्षित रखें।

रिजर्व बैंक ने यह आदेश प्रवर्तन एजेंसियों को नोटबंदी की अवधि के दौरान अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करने के उद्देश्य से दिया है।

सरकार ने आठ नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रुपये के उस समय चलन में जारी नोटों को बंद कर दिया था। सरकार ने यह कदम कालाधन रखने वालों और आतंकवाद को किये जाने वाले वित्तपोषण के खिलाफ उठाया था। सरकार ने इस दौरान लोगों को बंद किये गये नोटों को अपने बैंक खातों में जमा कराने का अवसर दिया था।

सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के उस समय प्रचलन में रहे नोटों को बंद कर उनके स्थान पर 500 रुपये और 2,000 रुपये के नये नोट जारी किये। तब देशभर में बैंक शाखाओं के बाहर भारी भीड़ जुटी थी। लोग बंद किये गये नोटों को बैंक में जमा कराने अथवा उनके स्थान पर नये नोट लेने के लिये बैंकों के बाहर लंबी कतारों में खड़े हुये।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों ने इस दौरान नये करेंसी नोटों की अवैध तरीके से जमा करने के मामले की भी जांच शुरू की है। इस तरह की जांच की सुविधा के लिये रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वह नोटबंदी की अवधि के दौरान की सीसीटीवी फुटेज को अगले आदेश तक नष्ट नहीं करें।

उस समय (आठ नवंबर 2016 को) प्रचलन में रहे 500 और 1,000 रुपये के 15.41 लाख करोड़ रुपये के नोटों में से 15.31 लाख करोड़ रुपये के नोट सरकार के पास वापस आये।

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Web Title: RBI instructs banks not to destroy internal video recordings at the time of demonetisation

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